Demat and Mutual fund Account Holder: अगर आप भी शेयर बाजार (Share Market) में ट्रेड करते हैं तो 11 दिन में यह काम जरूर निपटा लें। डीमैट अकाउंट होल्डर और म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर को 31 दिसंबर 2023 तक अपना ये काम निपटाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नए साल में आप शेयर बाजार में शेयर खरीद और बेच (Buy or Sell Shares) नहीं पाएंगे। डीमैट अकाउंट होल्डर और म्यूचुअल अकाउंट होल्डर्स को 31 दिसंबर 2023 तक नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य है।
Demat का नॉमिनी फाइल करना है अनिवार्य
निवेशक BSE और NSE पर शेयर खरीद और बेच (Buy or Sell Shares) नहीं सकते जब तक वह नॉमिनी अपडेट नहीं करेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सभी पर्सनल डीमैट अकाउंट होल्डर के लिए नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य कर दिया है। ये काम निवेशकों को 30 दिसंबर 2023 तक पूरा करना है। ये काम निवेशकों को 11 दिन का समय बचा है। अगर आप 31 दिसंबर तक नॉमिनी नहीं फाइल करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब तक नॉमिनी अपडेट नहीं करते हैं, तब तक शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे।
सेबी कई बार बढ़ा चुका है नॉमिनी फाइल करने की डेडलाइन
सेबी ने सभी मौजूदा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी फाइल करने की डेडलाइन कई बार बढ़ा चुकी है। नॉमिनी फाइल करने का प्रोसेस और डेडलाइन सबसे पहले 31 मार्च 2022 तय की गई थी लेकिन अब तक ये डेडलाइन कई बार बढ़ चुकी है। इससे पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2023 थी जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 किया गया।
MF और डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 31 दिसंबर तक करना है ये काम
सेबी के इस कदम का कारण शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों को उनकी एसेट्स को सुरक्षित करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को देने में मदद करना है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी 31 दिसंबर 2023 तक नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य है। बाजार नियामक सेबी ने यह भी बताया है कि नॉमिनी फाइल करने का आदेश नए और मौजूदा निवेशक दोनों पर ही लागू होता है। सेबी के नियम के तहत नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलते समय या तो अपनी सिक्योरिटीज का नॉमिनी बनाना होगा या औपचारिक रूप से एक डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये नॉमिनेशन से बाहर निकलना होगा। यानी, आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये ये बताएंगे कि आप किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाना चाहते।