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Demat और म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर 11 दिन में निपटा लें अपना ये काम, वरना फ्रीज हो जाएगा अकाउंट

Demat Account: अगर आप भी शेयर बाजार (Share Market) में ट्रेड करते हैं तो 11 दिन में यह काम जरूर निपटा लें। डीमैट अकाउंट होल्डर और म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर को 31 दिसंबर 2023 तक अपना ये काम निपटाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नए साल में आप शेयर बाजार में शेयर खरीद और बेच (Buy or Sell Shares) नहीं पाएंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 20, 2023 पर 4:58 PM
Demat और म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर 11 दिन में निपटा लें अपना ये काम, वरना फ्रीज हो जाएगा अकाउंट
Demat Account: अगर आप भी शेयर बाजार (Share Market) में ट्रेड करते हैं तो 11 दिन में यह काम जरूर निपटा लें।

Demat and Mutual fund Account Holder: अगर आप भी शेयर बाजार (Share Market) में ट्रेड करते हैं तो 11 दिन में यह काम जरूर निपटा लें। डीमैट अकाउंट होल्डर और म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर को 31 दिसंबर 2023 तक अपना ये काम निपटाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नए साल में आप शेयर बाजार में शेयर खरीद और बेच (Buy or Sell Shares) नहीं पाएंगे। डीमैट अकाउंट होल्डर और म्यूचुअल अकाउंट होल्डर्स को 31 दिसंबर 2023 तक नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य है।

Demat का नॉमिनी फाइल करना है अनिवार्य

निवेशक BSE और NSE पर शेयर खरीद और बेच (Buy or Sell Shares) नहीं सकते जब तक वह नॉमिनी अपडेट नहीं करेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सभी पर्सनल डीमैट अकाउंट होल्डर के लिए नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य कर दिया है। ये काम निवेशकों को 30 दिसंबर 2023 तक पूरा करना है। ये काम निवेशकों को 11 दिन का समय बचा है। अगर आप 31 दिसंबर तक नॉमिनी नहीं फाइल करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब तक नॉमिनी अपडेट नहीं करते हैं, तब तक शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे।

सेबी कई बार बढ़ा चुका है नॉमिनी फाइल करने की डेडलाइन

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