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Demat Trading Account: KYC नहीं किया तो 1 अगस्त से बंद हो जाएगा डीमैट- ट्रेडिंग अकाउंट

निवेशकों को अनिवार्य रूप से नाम, पता, पैन डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सालाना इनकम की जानकारी देने के लिए कहा गया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 30, 2021 पर 1:19 PM
Demat Trading Account: KYC नहीं किया तो 1 अगस्त से बंद हो जाएगा डीमैट- ट्रेडिंग अकाउंट

अगर आपके पास डीमैट (Demat) और ट्रेडिंग (Trading) अकाउंट (Account) हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। अगर अकांउट में केवाईसी (KYC) की सभी जानकारियां अपडेटे नहीं किया है तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है।

अगर इनकम रेंज (Income Range), मोबाइल नबर (Mobile Number), ईमेल आईडी (Email ID) आदि अपडेट नहीं किया है तो 31 जुलाई (शनिवार) तक अपडेट नहीं होंगी तो आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट डिएक्टिवेट (deactivate) हो जाएंगे।

NSDL के मुताबिक, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले निवेशकों को नो योर कस्टमर (KYC) प्रक्रिया के तहत ये 6 जानकारियां देनी जरूरी होती हैं। इसमें नाम, पता, पैन डिटेल, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और सालाना इनकम शामिल है।

एक जून 2021 के बाद खुलने वाले सभी अकाउंट्स के लिए ये छह जानकारियां देना अनिवार्य बना दिया है, उससे पहले से निवेशकों का KYC अपडेट कराने के लिए 31 जुलाई तक समय दिया है।

अगर ये जानकारियां अपडेट नहीं की जाती हैं तो आपको डीमैट अकाउंट (Demat Account) डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। फिर ये जानकारियां अपडेट होने के बाद ही उसे दोबारा एक्टिवेट किया जाएगा।

बता दें कि कोरोना काल में शेयर बाजार की ओर निवेशकों का रुझान बढ़ा है। NSE के ताजा आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है। NSE के मुताबिक करेंट फिस्कल ईयर के दौरान चार महीनों से कम समय में उसके प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से अधिक नए निवेशकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है।

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