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31 मार्च तक अपने PPF, NPS और सुकन्या योजना में इतना पैसा जरूर कर दें जमा, वरना अकाउंट हो जाएगा फ्रीज

यदि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में निवेशक हैं, तो आपको हर फाइनेंशियर ईयर में अपने अकाउंट में न्यूनतम पैसा जमा करना होता है। यदि आप ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा और संभावित टैक्स बेनेफिट भी खो सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 27, 2024 पर 2:51 PM
31 मार्च तक अपने PPF, NPS और सुकन्या योजना में इतना पैसा जरूर कर दें जमा, वरना अकाउंट हो जाएगा फ्रीज
थे। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) जैसी टैक्स सेविंग योजनाओं पर टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं।

यदि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में निवेशक हैं, तो आपको हर फाइनेंशियर ईयर में अपने अकाउंट में न्यूनतम पैसा जमा करना होता है। यदि आप ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा और संभावित टैक्स बेनेफिट भी खो सकते हैं। नियमों के अनुसार इस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए साल में एक बार न्यूनतम पैसा जमा करना अनिवार्य है। मिDeposit in PPF public provident fund NPS Sukanya Samridhi yojna before 31 march otherwise pay penaltyनिमम बैलेंस नहीं रखने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम राशि जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है।

जुर्माने से कैसे बचें

यदि आप पिछले साल तक पुराने टैक्स रीजीम के तहत टैक्स का पेमेंट कर रहे थे। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) जैसी टैक्स सेविंग योजनाओं पर टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं। यदि आप नए टैक्स रीजीम में स्विच करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर में आपको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

इस कारण से, यदि आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इन खातों में धनराशि जमा नहीं करते हैं, तो आप नीचे बताए अनुसार अलग से जुर्माना लगा सकते हैं।

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