क्या आपने नौकरी बदलने के बाद अपना पुराना PF अकाउंट नए खाते में ट्रांसफर किया है? अगर नहीं, तो यह छोटी सी गलती भविष्य में आपको टैक्स, PF निकासी और ब्याज से जुड़े नुकसान में डाल सकती है। कई कर्मचारी नई नौकरी जॉइन करने के बाद पुराने PF खाते को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जबकि उसे ट्रांसफर करना न सिर्फ आपके लगातार सर्विस पीरियड को बनाए रखता है बल्कि टैक्स-फ्री पैसा भी दे सकता है।
जब कोई कर्मचारी नई नौकरी जॉइन करता है, तो उसके लिए एक नया PF Member ID बनाया जाता है। हालांकि, उसका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) वही रहता है। ऐसे में पुराने PF खाते का पैसा अपने आप नए खाते में ट्रांसफर नहीं होता। इसके लिए कर्मचारी को EPFO पोर्टल पर जाकर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
क्यों जरूरी है PF ट्रांसफर?
PF ट्रांसफर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे कर्मचारी की लगातार सर्विस बनी रहती है। इनकम टैक्स नियमों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने 5 साल की लगातार सर्विस पूरी कर ली है, तो PF निकासी पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन यदि नौकरी बदलने के बाद पुराने PF खाते को नए खाते से नहीं जोड़ा जाता, तो सर्विस पीरियड के कैलकुलेशन पर असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में फ्यूचर में PF निकालते समय टैक्स देना पड़ सकता है।
इसके अलावा EPFO के अधिकांश नियमों के तहत PF निकासी या एडवांस एक्टिव मेंबर आईडी से ही संभव होती है। यदि पैसा पुराने निष्क्रिय खातों में पड़ा रहता है, तो उसे ट्रैक करना और उपयोग करना मुश्किल हो सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार कई PF खाते होने से कुल सेविंग का सही हिसाब रखना भी कठिन हो जाता है।
कैसे करें PF खातों का विलय?
EPFO ने पिछले कुछ वर्षों में PF ट्रांसफर की प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है। सदस्य ऑनलाइन माध्यम से अपने पुराने PF खाते को नए खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।
EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और UAN तथा पासवर्ड से लॉगिन करें।
Online Services सेक्शन में जाकर One Member – One EPF Account विकल्प चुनें।
यहां आपकी व्यक्तिगत जानकारी और मौजूदा EPF खाते की जानकारी दिखाई देगी।
आवश्यक जानकारी भरें और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें।
Generate OTP पर क्लिक करें और मोबाइल पर मिले OTP को डालें।
इसके बाद पुराने EPF खातों की जानकारी भरें जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं।
घोषणा (Declaration) पर टिक लगाकर आवेदन जमा कर दें।
ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद वर्तमान नियोक्ता (Employer) को अनुरोध मंजूर करना होगा। मंजूरी मिलने के बाद EPFO प्रक्रिया पूरी करेगा और पुराने PF खातों का बैलेंस आपके मौजूदा खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नौकरी बदलने के बाद PF निकालने के बजाय उसे ट्रांसफर करना अधिक फायदेमंद होता है।