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Income Tax: कमाई 12 लाख से सिर्फ ₹1500 ज्यादा होने पर क्या लगेगा ₹60000 का टैक्स? जानिए क्या है नियम

Income Tax Rebate Calculation Rules: न्यू टैक्स रिजीम के तहत अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम ₹12 लाख की सीमा से महज एक रुपया भी ऊपर चली गई, तो आप सेक्शन 87A के तहत मिलने वाले पूरे टैक्स रिबेट को खो देंगे और आप पर एक भारी-भरकम टैक्स बिल आ गिरेगा। अगर आपके मन में भी यही डर है, तो आपके लिए राहत की खबर है

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Jun 25, 2026 पर 12:06 PM
Income Tax: कमाई 12 लाख से सिर्फ ₹1500 ज्यादा होने पर क्या लगेगा ₹60000 का टैक्स? जानिए क्या है नियम
नए टैक्स रिजीम के तहत, अगर आपकी कुल टैक्सेबल इनकम ₹12 लाख से अधिक नहीं है, तो आपको ₹60000 तक का पूरा टैक्स छूट मिलती है

New Tax Regime Marginal Relief: नए टैक्स रिजीम को पहली बार देखने पर ऐसा लग सकता है कि यह बेहद सख्त है। कई टैक्सपेयर्स को डर रहता है कि अगर उनकी सालाना टैक्सेबल इनकम ₹12 लाख की सीमा से महज एक रुपया भी ऊपर चली गई, तो वे सेक्शन 87A के तहत मिलने वाले पूरे टैक्स रिबेट को खो देंगे और उन पर एक भारी-भरकम टैक्स बिल आ गिरेगा।

अगर आपके मन में भी यही डर है, तो आपके लिए राहत की खबर है। इनकम टैक्स कानून में इस स्थिति से निपटने के लिए एक बेहतरीन 'सुरक्षा कवच' इन-बिल्ट है। यह राहत प्रावधान आपकी थोड़ी सी बढ़ी हुई कमाई पर असंगत रूप से बड़ा टैक्स का झटका लगने से रोकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या ₹12 लाख से महज ₹1500 ज्यादा कमाने पर आपको पूरा टैक्स देना होगा या कोई और रास्ता भी है।

₹12 लाख से ₹1500 ज्यादा कमाने पर कितना लगेगा टैक्स?

मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में आपकी कुल टैक्सेबल इनकम ₹1201500 है। चूंकि आपकी आय धारा 87A के तहत रिबेट का दावा करने की ₹12 लाख की सीमा को पार कर गई है, तो क्या आपको ₹4 लाख की बेसिक छूट सीमा के बाद स्लैब रेट के हिसाब से पूरा ₹60225 का टैक्स देना होगा? आपको यह बेहद गलत लग सकता है कि सिर्फ ₹1500 एक्स्ट्रा कमाने की वजह से ₹60225 का इतना भारी टैक्स थोपा जा रहा है। क्या इससे बचने का कोई रास्ता है?'

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