क्या पैन 2.0 के तहत मुझे अपना पैन कार्ड बदलना जरूरी है? सरकार ने नया पैन सिस्टम क्यों लॉन्च किया है? टैक्सपेयर्स आजकल इन सवालों से जूझ रहे हैं। कैबिनेट मामलों की आर्थिक कमेटी ने नवंबर 2024 में परमानेंट एकाउंट नंबर (PAN) 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। हाल में यह मुद्दा लोकसभा में भी उठाया गया था।
लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने 16 दिसंबर को सरकार से नया पैन कार्ड सिस्टम शुरू करने की वजहों के बारे में पूछा था। इसके जवाब में फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना था कि मौजूदा पैन होल्डर्स को पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत नए पैन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें, तो आपको अपना मौजूदा पैन कार्ड बदलने की जरूरत नहीं है। हालांकि, अगर आपका कार्ड अपडेट करना है या इसमें कुछ संशोधन करना है, तो आप नए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया, 'पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा पैनहोल्डर्स को नया पैन कार्ड हासिल करने की जरूरत नहीं है। नागरिकों के पास मौजूदा मौजूदा पैन कार्ड भी वैलिड रहेगा, लिहाजा उन्हें मौजूदा पैन कार्ड को बदलने की कोई जरूरत नहीं है।'
क्या आपको पैन 2.0 के तहत फीस भी देनी होगा?
मंत्री ने कहा, 'चूंकि मौजूदा न पैन होल्डर्स को तो नए पैन के लिए अप्लाई करने की जरूरत है और न ही नया पैन लेना होगा, लिहाजा पैनधारकों पर इससे किसी तरह का वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।' पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा पैनहोल्डर्स को अपनी डिटेल्स मसलन ईमेल, मोबाइल नंबर, पता या डेमोग्रेफिक डिटेल सुधारने या अपडेट करने की अनुमति होगी। आवेदकों को बिना किसी रकम के भुगतान के उनके रजिस्टर्ड ईमेल-आईडी पर ई-पैन भेज दिया जाएगा। हालांकि, पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी के लिए आपको 50 रुपये देने होंगे।
पैन डिटेल्स को कैसे अपडेट करें?
पैन 2.0 प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद पैनहोल्डर्स अपने ईमेल आईडी, मोबाइल या पता अपडेट करने के लिए इस वेबसाइट का रुख कर सकते हैं: https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserAddressUpdate.html https://www.pan.utiitsl.com/PAN_ONLINE/homeaddresschange
सरकार ने क्यों लॉन्च किया है पैन 2.0 प्रोजेक्ट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, पैन 2.0 ई-गवर्नेंस से जुड़ी एक पहल है, जिसका मकसद मौजूदा PAN और TAN इश्यू करने से जुड़े सिस्टम को आसान बनाना है। फिलहाल PAN/TAN सर्विसेज का संचालन कई अलग-अलग पोर्टल के जरिये होता है। पैन 2.0 के तहत सभी सर्विसेज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिंगल यूनिफाइड पोर्टल के तहत संचालित किया जाएगा।