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दुबई में HDFC Bank की DIFC ब्रांच नहीं जोड़ सकेगी नए क्लाइंट, लगी रोक

DFSA ने ठीक से ऑनबोर्ड न किए गए क्लाइंट्स को दी जाने वाली फाइनेंशियल सर्विसेज और शाखा की ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं में समस्याओं से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। HDFC Bank ने बताया कि उसने DFSA के निर्देशों का पालन करने के लिए उपायों को लागू करना शुरू कर दिया है

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Sep 27, 2025 पर 12:15 PM
दुबई में HDFC Bank की DIFC ब्रांच नहीं जोड़ सकेगी नए क्लाइंट, लगी रोक
HDFC Bank ने इस रोक के बारे में भारतीय शेयर बाजारों को जानकारी दी है।

प्राइवेट सेक्टर के HDFC Bank की दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) शाखा पर कुछ रोक लगा दी गई हैं। इनमें नए क्लाइंट्स को जोड़ा जाना भी शामिल है। ऐसा निर्देश दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (DFSA) ने दिया है। 25 सितंबर, 2025 को जारी किया गया यह नोटिस HDFC Bank की DIFC शाखा को उन नए क्लाइंट्स से संपर्क करने या उनके साथ बिजनेस करने से रोकता है, जिन्होंने अब तक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पूरी नहीं की है। HDFC Bank ने इस रोक के बारे में भारतीय शेयर बाजारों को जानकारी दी है।

एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि ये प्रतिबंध कई तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज पर लागू हैं। इनमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर सलाह देना, निवेश सौदों की व्यवस्था करना, क्रेडिट की व्यवस्था करना या उस पर सलाह देना, कस्टडी-संबंधी सर्विसेज शामिल हैं। इसके अलावा, DIFC शाखा को नए क्लाइंट जोड़ने या उन्हें किसी भी फाइनेंशियल प्रमोशन में शामिल करने से भी रोक दिया गया है।

मौजूदा कस्टमर नहीं होंगे प्रभावित

हालांकि, मौजूदा कस्टमर्स को सर्विसेज दिया जाना जारी रखा जा सकता है। ऐसे कस्टमर, जिन्हें पहले फाइनेंशियल सर्विसेज मिली थीं लेकिन उन्हें उस वक्त औपचारिक रूप से ऑनबोर्ड नहीं किया गया, उन्हें अभी भी एकोमोडेट किया जा सकता है। DFSA का यह निर्देश 26 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा और तब तक लागू रहेगा, जब तक DFSA लिखित रूप में इसमें बदलाव नहीं करता या फिर इसे हटाता नहीं है।

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