EPFO ने एंप्लॉयीज के लिए कई फंक्शन को आसान बनाया है। इनमें EPF अकाउंट का ट्रांसफर भी शामिल है। अब आप यह काम ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि घर बैठे आप अपने ईपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करा सकते हैं।
EPFO ने एंप्लॉयीज के लिए कई फंक्शन को आसान बनाया है। इनमें EPF अकाउंट का ट्रांसफर भी शामिल है। अब आप यह काम ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि घर बैठे आप अपने ईपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करा सकते हैं।
EPF Account ट्रांसफर करने की जरूरत तब पड़ती है जब प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाला व्यक्ति एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में नौकरी शुरू करता है। ऐसा होने पर उसे अपनी पुरानी कंपनी में जमा पीएफ के पैसे को नई कंपनी के अपने पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कराना जरूरी होता है।
अगर आपके पास Universal Account Number (UAN) है तो आप आसानी से पुरानी कंपनी में जमा पीएफ के पैसे को नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं।
आइए जानते हैं ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफर के लिए क्या प्रोसेस है:
1. सबसे पहले आपको EPFO की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको अपना UAN और पासवर्ड डालना होगा।
2. आपको ऑनलाइन सर्विस मेनू के तहत 'One Member-One EPF Account (Transfer Request)' पर क्लिक करना होगा।
3. करेंट एंप्लॉयमेंट के लिए आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन और पीएफ अकाउंट को वेरिफाय करना होगा।
4. 'Get Details' पर क्लिक करने पर आपको अपनी पहले की कंपनी की पीएफ अकाउंट डिटेल्स दिखने लगेगी।
5. फॉर्म को एटेस्ट करने के लिए पहले की कंपनी या अभी की कंपनी में में से किसी एक को सेलेक्ट करें।
6. 'Get OTP' पर क्लिक करें। फिर UAN के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
7. आपको दिए गए स्पेस में OTP डालना होगा। इसके बाद सब्मिट पर क्लिक करना होगा।
आपकी कंपनी यूनिफायड पोर्टल के एंप्लॉयर इंटरफेस के जरिए आपके EPF ट्रांसफर रिक्वेस्ट को एप्रूव कर देगी। इसका दूसरा ऑप्शन भी है। आपको फॉर्म 13 भरना होगा। इसमें आपको पीएफ नंबर सहित पुरानी और नई कंपनी की डिटेल देनी होगी। फिर, ट्रांसफर क्लेम को डाउनलोड करना होगा। फिर इस ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम की कॉपी पर अपना हस्ताक्षकर कर इसे अपनी कंपनी को 10 दिन के अंदर भेज देना होगा।
कैसे चेक करें पीएफ का पैसा ट्रांसफर हुआ है या नहीं?
1. यूनिफायड मेंबर पोर्टल पर अपने UAN और पासवर्ड के साथ लॉग-इन करें।
2. 'ऑनलाइन सर्विसेज' मेनू में 'Track Claim Status' पर क्लिक करें।
ये हैं शर्तें
1. UAN पोर्टल पर आपका UAN एक्टिवेटेड होना जरूरी है। एक्टिवेशन के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए।
2. UAN के साथ एंप्लॉयी का बैंक अकाउंट और IFSC Code लिंक होना चाहिए।
3. एंप्लॉयी का e-KYC एंप्लॉयर से एप्रूव्ड होना चाहिए।
4. प्रीवियस/करेंट इंप्लॉयर का ईपीएफओ का अथॉराइज्ड सिग्नेटरीज के रूप में डिजिटली रजिस्टर्ड होना जरूरी है।
5. प्रीवियस और करेंट दोनों इंप्लॉयमेंट का पीएफ अकाउंट नंबर ईपीएफओ डेटाबेस में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
6. प्रीवियस मेंबर आईडी से एक से ज्यादा ट्रांसफर रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. पर्सनल इंफॉर्मेशन और पीएफ अकाउंट से संबंधित जानकारियां सही होनी चाहिए।
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