EPFO: कई कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सदस्यों को अपने ईपीएफ अकाउंट से निकाले गए क्लेम के लिए आवेदन करने के बाद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ ने अपनी परेशानी को ईपीएफओ के सोशल मीडिया साइट पर बताया कि ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने का क्लेम करने के बाद भी उन्हें अपने क्लेम को लेकर अपडेट नहीं किया गया है।
EPFO ने कहा- क्लेम मिलने में लगता है 20 दिन का समय
कुछ ईपीएफ सदस्यों ने ईपीएफओ का ध्यान आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने सवाल और शिकायतें पोस्ट कीं। पैसा निकालने के क्लेम दावों के ज्यादातर सवालों पर ईपीएफओ ने जवाब भी दिया। ईपीएफओ के सोशल मीडिया हैंडल ने यह कहा कि प्रिय सदस्य, आम तौर पर दावे का निपटान करने या पीएफ का पैसा जारी करने में 20 दिन लगते हैं।
20 दिन में नहीं मिलने पर यहां करें शिकायत
यदि व्यक्तियों के क्लेम का निपटारा 20 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो उन्हें ईपीएफओ के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। ईपीएफओ ने एक ईपीएफ ग्राहक के ट्वीट के जवाब में कहा: प्रिय सदस्य, कृपया अपनी शिकायत http://epfigms.gov.in पर दर्ज करें और आप अपनी शिकायत की स्थिति http://epfigms.gov.in पर ट्रैक कर सकते हैं।
एक ने लिखा कि 17 दिन के बाद भी क्लेम अंडर प्रोसेस है। डिजिटल सर्विस उन्होंने इससे पहले इतनी धीरे नहीं देखी है। इस पर ईपीएफओ ने कहा है कि प्रिय सदस्य, आम तौर पर किसी दावे का निपटारा करने या पीएफ अमाउंट जारी करने में 20 दिन लगते हैं। आप अपने दावे की स्थिति और अस्वीकार होने का कारण पता कर सकते हैं।