ईपीएफ से कुछ खास स्थितियों में एंप्लॉयीज को पैसे निकालने की इजाजत है। ईपीएफ से विड्रॉल में अब ज्यादा समय नहीं लगता है। फिर भी, कुछ मामलों में देर होती है। आम तौर पर ऐसा डॉक्युमेंट्स पूरे नहीं होने, एप्रूवल से जुड़े मसले या रिकार्ड मिसमैच की वजह से होता है। कुछ बातों का ख्याल रखने से ऐसी दिक्कत से बचा जा सकता है।
क्या आपकी बेसिक डिटेल अपडेटेड है
सबसे पहले आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार, पैन जैसी जानकारियां चेक करने की जरूरत है। ईपीएफ के रिकॉर्ड में ये जानकारियां गलत नहीं होनी चाहिए। थोड़े मिसमैच से विड्रॉल का आपका अप्लिकेशन अटक सकता है। दूसरा, आपको मेंबर पोर्टल पर जाकर केवायसी पर गौर करने की जरूरत है। यह देखना होगा कि क्या हर जानकारी वेरिफायड है। अगर केवायसी से जुड़ी कोई जानकारी पेंडिंग है तो इसे अपडेट करने के बाद आप अपने एंप्लॉयर से इसे एप्रूव करने को कह सकते हैं। आपका क्लेम तब तक प्रोसेस नहीं होगा, जब तक केवायसी की डिटेल एंप्लॉयर एप्रूव नहीं कर देता है।
आपको मेंबर पोर्टल पर क्लेम के करेंट स्टेटस को भी चेक कर लेना होगा। इससे पता चल जाएगा कि आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस में है, रिजेक्ट हो गया है, सेटल हो गया है या वापस बैंक को भेजा गया है। कई बार क्लेम प्रोसेस हो जाता है, लेकिन आपके अकाउंट में दिखने में एक-दो दिन का समय लगता है। अगर पोर्टल पर क्लेम का स्टेटस 'सेटल्ड ' दिखाता है, लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो आपको बैंक के एसएमएस अलर्ट और स्टेटमेंट को चेक करना होगा।
क्या क्लेम का सिर्फ कुछ हिस्सा क्रेडिट हुआ है
कई बार पूरा पैसा आने की जगह कुछ पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, क्योंकि आपके ईपीएफ बैलेंस का सिर्फ एक हिस्सा रिलीज होता है। आम तौर पर एंप्लॉयी का शेयर रिलीज हो जाता है और एंप्लॉयर कंट्रिब्यूशन या सर्विस डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग होता है। आप अपने पासबुक को चेक कर यह पता लगा सकते हैं कि ईपीएफ बैलेंस का कौन सा हिस्सा पेंडिंग है और किस हिस्से का पेमेंट हो गया है।
सर्विस से संबंधित मसलों के लिए एंप्लॉयर से करें संपर्क
नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ के फाइनल सेटलमेंट में देर की एक बड़ी वजह यह होती है कि आपके एंप्लॉयर ने आपकी डेट ऑफ एग्जिट या सर्विस डिटेल को अपडेट नहीं किया होता है। इस अपडेट के बगैर ईपीएफ आपके फुल और फाइनल क्लेम को प्रोसेस नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में आपको एचआर टीम से एग्जिट डेट को अपडेट करने को कहना होगा।
आखिर में शिकायत का विकल्प
अगर कोशिश के बावजूद भी आपका क्लेम प्रोसेस नहीं होता है तो आप EPFiGMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने क्लेम की डिटेल और बैंक प्रूफ का स्क्रीनशॉट भेजना होगा। ईपीएफओ आम तौर पर 2-3 दिन में आपकी शिकायत को संबंधित अधिकारी के पास भेज देता है।