केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने EPFO के 73वें स्थापना दिवस (13 अक्टूबर 2025) पर Employee Enrollment Scheme 2025 की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य है कि वे कर्मचारी, जो किसी वजह से अब तक पीएफ सिस्टम से बाहर रहे थे, उन्हें दोबारा PF से जोड़ना और सामाजिक सुरक्षा देना ।
कौन-कौन ले सकता है योजना का लाभ?
Employee Enrollment Scheme 2025 पूरी तरह स्वैच्छिक है। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को इसमें खुद जोड़ना होगा। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच किसी संस्थान से जुड़े, लेकिन PF में शामिल नहीं हो पाए। कर्मचारी का घोषणा की तिथि पर जीवित और उसी संस्थान में कार्यरत होना जरूरी है। इसके अलावा, अगर किसी कंपनी पर EPF अधिनियम की धारा 7A, स्कीम की धारा 26B या पेंशन स्कीम की धारा 8 के तहत जांच चल रही हो, तो वहां भी यह योजना लागू होगी ।
EPFO ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई कर्मचारी पहले ही कंपनी छोड़ चुका है, तो उसके मामले में स्वतः कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी इस योजना का फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा, जो फिलहाल रोजगार में हैं और PF में नहीं जुड़े हैं ।
कंपनियों को मिलेगा जुर्माना में छूट
इस स्कीम के तहत, अगर कर्मचारी का PF हिस्सा पहले वेतन से नहीं काटा गया था, तो उसे माफ कर दिया जाएगा। कंपनियों को सिर्फ अपना हिस्सा देना पड़ेगा और उसके लिए ₹100 का नाममात्र जुर्माना लगेगा। कर्मचारी पर किसी पुराने बकाया का दबाव नहीं रहेगा। इससे कंपनियां बिना डर के कर्मचारियों को PF में जोड़ सकती हैं ।
लाखों मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा
सरकार के इस कदम से देश के लाखों श्रमिक भविष्य निधि की सुरक्षा से जुड़ सकेंगे। साथ ही, चर्चा है कि PF वेतन सीमा भी 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की योजना चल रही है, जिससे और अधिक कामगारों को इसका फायदा मिल सकता है ।
इस तरह EPFO Employee Enrollment Scheme 2025 उन कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण है, जो अब तक PF सिस्टम से बाहर थे। अब वे भी सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि के अधिकार का लाभ उठा सकते हैं ।