EPFO 3.0: अब ATM और UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा! जानिए नए नियम

EPFO 3.0: PF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही कर्मचारियों को अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। EPFO 3.0 के तहत UPI और ATM से PF निकालने की सुविधा शुरू की जा रही है

अपडेटेड Jun 10, 2026 पर 4:04 PM
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EPFO 3.0 के तहत UPI और ATM से PF निकालने की सुविधा शुरू की जा रही है।

EPFO 3.0: PF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही कर्मचारियों को अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। EPFO 3.0 के तहत UPI और ATM से PF निकालने की सुविधा शुरू की जा रही है। साथ ही कुछ केस में 100% PF कॉर्पस निकालने की अनुमति भी मिलेगी, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए बड़ी सुविधा लाने जा रहा है। EPFO 3.0 के तहत जल्द ही कर्मचारी UPI और ATM के जरिए अपना PF (Provident Fund) पैसा निकाल सकेंगे।

नया सिस्टम लागू होने के बाद पात्र सदस्य अपने PF बैलेंस का एक बड़ा हिस्सा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे निकालने के लिए लंबी प्रोसेस और वैरिफिकेशन में लगने वाला समय कम होगा।

ATM से कितना पैसा निकाल सकेंगे?


EPFO 3.0 के तहत सदस्य अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का 75 प्रतिशत तक हिस्सा निकाल सकेंगे। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के PF योगदान शामिल होंगे। हालांकि, 100 प्रतिशत PF अमाउंट ATM के जरिए नहीं निकाली जा सकेगी। पूरा अमाउंट निकालने की अनुमति केवल कुछ मामलों में ही मिलेगी।

किन परिस्थितियों में 100% PF निकालने की मिलती है इजाजत?

55 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट

स्थायी विकलांगता

काम करने में असमर्थता

नौकरी से छंटनी (Retrenchment)

स्वैच्छिक रिटायरमेंट (Voluntary Retirement)

बेरोजगारी पर निकालने के नियम

नए नियमों के तहत यदि कोई कर्मचारी नौकरी खो देता है, तो वह तुरंत अपने PF बैलेंस का 75 प्रतिशत तक निकाल सकता है। बैलेंस 25 प्रतिशत अमाउंट 12 महीने की बेरोजगारी के बाद निकाली जा सकेगी। पहले इस तरह से निकालने पर कई प्रतिबंध थे, जिन्हें अब आसान बनाया गया है।

EPS में बने रहने को बढ़ावा

सरकार और EPFO चाहते हैं कि सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में अधिक समय तक बने रहें, ताकि उन्हें भविष्य में पेंशन का लाभ मिल सके। इसी कारण पेंशन फंड की निकालने से जुड़े नियमों में भी बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।

निकालने के लिए क्या जरूरी है?

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव होना चाहिए।

UAN से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए।

आधार, PAN, बैंक खाता और IFSC को UAN से लिंक होना चाहिए।

KYC पूरी तरह अपडेट होनी चाहिए।

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