EPFO new rules: एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने सोमवार, 13 अक्टूबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में कई बड़े फैसले किए। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में कई अहम बदलावों को मंजूरी दी गई। इनका मकसद नौकरीपेशा लोगों को राहत देना है। अब EPF अकाउंट से पैसा निकालना पहले से कहीं आसान हो गया है।
अब मिलेगी 100% निकासी की सुविधा
EPFO ने पुराने 13 जटिल नियमों को खत्म कर अब केवल तीन कैटेगरी बनाई हैं, जब आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकेंगे। जरूरी जरूरतें (जैसे बीमारी, शिक्षा, शादी), हाउसिंग जरूरतें (मकान से जुड़े खर्चे) और विशेष परिस्थितियां। अब सदस्य अपने EPF अकाउंट में जमा पूरी राशि निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा शामिल होगा।
पहले शिक्षा और शादी के लिए केवल 3 बार निकासी की अनुमति थी। लेकिन, अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार निकासी की जा सकेगी। साथ ही, मिनिमम सर्विस पीरियड को घटाकर 12 महीने कर दिया गया है।
ऑटोमैटिक सेटलमेंट प्रोसेस
अब किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। EPFO निकासी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमेटिक बना रहा है ताकि क्लेम का निपटारा तेजी से हो सके। फाइनल सेटलमेंट की समयसीमा को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और पेंशन निकासी की अवधि को 2 से 36 महीने किया गया है। इससे सदस्य जरूरत पड़ने पर आसानी से पैसा निकाल सकेंगे।
बिना कारण बताए निकासी की सुविधा
पहले प्राकृतिक आपदा, महामारी या बेरोजगारी जैसी परिस्थितियों में निकासी के लिए कारण बताना जरूरी होता था। अब EPFO ने यह बाध्यता हटा दी है। यानी अब विशेष परिस्थितियों में सदस्य बिना कोई कारण बताए पैसा निकाल सकेंगे।
खाते में 25% मिनिमम बैलेंस जरूरी
EPFO ने यह तय किया है कि सदस्य के खाते में हमेशा कम से कम 25% रकम बनी रहनी चाहिए। इससे उन्हें 8.25% ब्याज दर और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता रहेगा, जिससे रिटायरमेंट के लिए अच्छा फंड तैयार होगा।
पेंशनर्स के लिए नई डिजिटल सुविधा
EPFO ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ मिलकर एक नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत EPS 95 पेंशनर्स घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। यह सेवा पूरी तरह मुफ्त होगी और खर्च EPFO खुद उठाएगा। इससे खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
‘विश्वास योजना’ से जुर्माने में राहत
EPFO ने ‘विश्वास योजना’ शुरू की है ताकि देर से PF जमा करने पर लगने वाले भारी जुर्माने को कम किया जा सके। अब देरी पर अधिकतम 1% प्रति माह की दर से पेनल्टी लगेगी। 2 महीने तक की देरी पर 0.25%, और 4 महीने तक की देरी पर 0.50% पेनल्टी होगी। यह योजना 6 महीने तक चलेगी और जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ाई जा सकेगी।
EPFO 3.0: डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन
EPFO अब ‘EPFO 3.0’ नाम के डिजिटल फ्रेमवर्क पर काम करेगा। इसमें क्लाउड टेक्नोलॉजी, मोबाइल ऐप और ऑटोमैटिक क्लेम सेटलमेंट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इससे करीब 30 करोड़ सदस्यों को तेज और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी।
EPFO ने अपने डेट पोर्टफोलियो के लिए 5 साल की अवधि के लिए चार नए फंड मैनेजर चुने हैं। इससे निवेश में विविधता आएगी और PF पर बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ेगी।