EPFO: ईपीएफओ ने ईपीएफ से एडवांस निकालने के नियम बदल दिये हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषणा की है कि उसने तत्काल प्रभाव से कोविड-19 एडवांस बंद करने का फैसला किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों को कोविड-19 की पहली लहर के प्रकोप के समय नॉन रिफंडेबल एडवांस दिया गया था और 31 मई 2021 से दूसरी लहर के मद्देनजर एक और एडवांस की भी अनुमति दी गई थी।
EPFO – अब कोविड-19 महामारी नहीं
12 जून 2024 के EPFO सर्कुलर के अनुसार कोविड-19 अब एक महामारी नहीं है। अधिकारियों ने इस एडवांस को तुरंत प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया है। यह छूट ट्रस्टों पर भी लागू होगा और इसकी जानकारी सभी ट्रस्ट को भी दे दी गई है।
अभी तक कोविड-19 के लिए मिलता था एडवांस
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत ईपीएफ खातों से पैसे निकालने का प्रावधान पहली बार मार्च 2020 में घोषित किया गया था। जून 2021 में श्रम मंत्रालय ने घोषणा की कि ईपीएफ सदस्य कोरोनोवायरस से संबंधित वित्तीय आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए अपने ईपीएफ खातों से नॉन रिफंडेबल एडवांस का फायदा उठा सकते थे। इससे पहले ईपीएफ सदस्यों के लिए केवल वन टाइम एडवांस मिल रहा था। 12 जून 2024 के ईपीएफओ सर्कुलर के अनुसार चूंकि कोविड-19 अब एक महामारी नहीं है।
ईपीएफ खाते से पैसा निकालने के नियम
ईपीएफओ अपने सदस्यों को तीन महीने तक बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता या ईपीएफ खाते में उपलब्ध अमाउंट का 75% निकाल सकते हैं। ईपीएफ सदस्य इसमें सो जो भी कम है, वो निकाल सकते हैं। हालांकि, सदस्य कम अमाउंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। घर खरीदने, होम लोन उतारने, विवाह और एजुकेशन के लिए एडवांस क्लेम किया जा सकता है।