अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो ईपीएफओ (EPFO) की तरह से आपको कई बार ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए रिमाइंडर मिला होगा। अगर आपने ई-नॉमिनेशन फाइल कर दिया है तो ठीक है। अगर नहीं किया है तो इसे जल्द कर पूरा कर दीजिए क्योंकि ये आपकी परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ताकि, आपके नहीं होने के बाद बाद वह पैसा परिवार के काम आ सके। ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स को हिंदी में ई-नॉमिनेशन करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताया है।
ईपीएफओ ने हिंदी में बताया तरीका
ईपीएफओ ने ट्विटर के जरिये आपने ग्राहकों को पीएफ अकाउंट का नॉमिनेशन फाइल करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप हिंदी में बताया है। इंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सभी सब्सक्राइब्र्स (Subscribers) के लिए ई-नॉमिनेशन फाइलिंग को अनिवार्य बना दिया है।
ई-नॉमिनेशन के बिना नहीं मिलेगा यह फायदा
अगर आप ई-नॉमिनेशन फाइल नहीं करते हैं तो आप पीएफ बैलेंस नहीं जान पाएंगे। इसके अलावा कई ऑनलाइन सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आप अपना नॉमिनेशन बदलते हैं तो पुराना नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा।
बुरे वक्त में परिवार को मिलेगी मदद
ई-नॉमिनेशन प्रोसेस में एंप्लॉयी अपने परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों को नॉमिनी बना सकता है। ई-नॉमिनेशन नहीं करने पर भविष्य में एंप्लॉयी की मृत्यु होने पर पीएफ अकाउंट में जमा उसका पैसा फंस सकता है। परिवार को भी पैसा निकालने में दिक्कत का सामान करना पड़ सकता है।
आइए अब ई-नॉमिनेशन के प्रोसेस को स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं:
स्टेप 1: आपको सबसे पहले epfindia.gov.in पर जाना होगा। फिर अपने यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करना होगा।
स्टेप2: 'सर्विस टैब' पर जाएं। ड्रॉप-डाउन मेनू से 'फॉर एंप्लॉयीज' टैब पर क्लिक करें।
स्टेप 3: 'मैनेज' टैब से 'ई-नॉमिनेशन' सेलेक्ट करें। फिर अपना स्थायी और अस्थायी पता डालें।
स्टेप 4: फैमिली डेक्लेरेशन बदलने के लिए 'यस' सेलेक्ट करें।
स्टेप 5: नॉमिनी की डिटेल डालें। आपको नॉमनी की फोटो भी डालना होगा। फिर 'सेव' पर क्लिक कर दें।
स्टेप 6: 'प्रोसीड' पर क्लिक करें।
स्टेप 7: अपना आधार नंबर डालें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद ई-साइनिंग का प्रोसेस पूरा हो जाएगा।