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EPFO: घर बनाने या खरीदने के लिए भी निकाल सकते हैं EPF से पैसा, ये है तरीका

EPFO: ईपीएफओ कर्मचारियों के रिटायमेंट के फंड को मैनेज करने का काम करता है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत भारत सरकार का बनाया एक निकाय है। यह भारत में कर्मचारियों के लिए एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। ये कर्मचारियों के EPF फंड को मैनेज करता है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 24, 2023 पर 6:33 PM
EPFO: घर बनाने या खरीदने के लिए भी निकाल सकते हैं EPF से पैसा, ये है तरीका
ईपीएफओ घर को ठीक कराने, घर बनाने या घर खरीदने के लिए भी पीएफ से पैसा निकालने की इजाजत देता है।

EPFO: ईपीएफओ कर्मचारियों के रिटायमेंट के फंड को मैनेज करने का काम करता है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत भारत सरकार का बनाया एक निकाय है। यह भारत में कर्मचारियों के लिए एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। ये कर्मचारियों के EPF फंड को मैनेज करता है। आप अपने पीएफ फंड को जरूरत पड़ने पर निकाल भी सकते हैं।

इन कंडीशन में निकाल सकते हैं पीएफ से पैसा

ईपीएफओ के अंशधारकों को रिटायरमेंट, इस्तीफा, नौकरी जाने, इलाज कराने, इमरजेंसी के समय, शादी, एजुकेशन और होम लोन का पैसा उतारने के लिए ईपीएफ से पैसा निकालने की इजाजत देता है। ईपीएफओ घर को ठीक कराने, घर बनाने या घर खरीदने के लिए भी पीएफ से पैसा निकालने की इजाजत देता है। इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 5 साल तक ईपीएफ सदस्य होना चाहिए।

ईपीएफ सदस्य घर बनाने के लिए पीएफ एडवांस ले सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 31 भरना होगा जो ईपीएफओ की वेबसाइट पर मिल जाएगा।

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