EPFO: अब बिजनेस करने वाले लोगों को भी मिलेगी पेंशन, ईपीएफओ बना रहा है योजना

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कर्मचारियों और स्वयं कारोबार करने वाले लोगों के लिए योजना बन रहा है। ईपीएफओ इसके जरिये ऐसे लोगों तक पहुंच बनाना चाहता है

अपडेटेड Sep 03, 2022 पर 10:51 AM
EPFO कर्मचारियों और स्वयं कारोबार करने वाले लोगों के लिए योजना बन रहा है।

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कर्मचारियों और स्वयं कारोबार करने वाले लोगों के लिए योजना बन रहा है। ईपीएफओ इसके जरिये ऐसे लोगों तक पहुंच बनाना चाहता है जहां उनकी पहुंच नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग ईपीएफओ की योजनाओं के साथ जुड़ सके। इसी दिशा में कदम उठाते हुए ईपीएफओ ने रिटायरमेंट स्कीम में मिलने वाले पैसे की लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

अभी ये कर्मचारी उठा सकते हैं फायदा

अभी ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के तहत वह कर्मचारी ईपीएफओ की रिटायरमेंट स्कीम का लाभ उठा सकते हैं जिनका वेतन 15,000 रुपये से अधिक है या जिन कंपनयों के पास 20 से अधिक कर्मचारी हैं, वह इसका फायदा उठा सकते हैं। ईपीएफओ अपने इन नियमों बदलाव करने पर विचार कर रही है इसके लिए वह संबंधित विभागों, हितधारकों से बातचीत कर रही है। अभी ईपीएफओ के पास 5.5 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं।


अपना काम या कारोबार करने वाले हो पाएंगे शामिल

EPFO ने अपना रोजगार करने वाले कर्मचारियों को इस दायरे में लाने में योजना बना रहा है। इसके लिए कर्मचारी Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 में बदलाव करना होगा। इसमें कर्मचारियों की संख्या और सैलरी की सीमा को हटाना होगा। ऐसा होने पर ज्यादातर लोग इसमें शामिल हो पाएंगे।

ईपीएफओ ने जोड़े नए लोग

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जून 2022 में शुद्ध रूप से 18.36 लाख नए सदस्य जोड़े। पिछले साल के इसी महीने में EPFO ने 12.83 लाख नए सदस्य जोड़े थे। ऐसे में जून 2022 में EPFO ने पिछले साल के मुकाबले 43% अधिक सदस्य जोड़े हैं। लेबर मिनिस्ट्री ने शनिवार 20 अगस्त को जारी एक सूचना में यह जानकारी दी। यह आंकड़े वेतन पर रखे गये कर्मचारियों (Payroll) से जुड़े होते हैं।

मिलेगा ये नया कवर

आंकड़ों के मुताबिक, EPFO ने मई 2022 की तुलना में जून में 9.21 फीसदी अधिर नए सदस्य जोड़े हैं। साथ ही जून में जोड़े गए 18.36 लाख सदस्यों में से करीब 10.54 लाख सदस्य पहली बार 'एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड (EPF) और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, 1952' के सामाजिक सुरक्षा कवर के दायरे में आए हैं।

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