कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नए आदेश के मुताबिक सभी कंपनियों को अपने प्रत्यके कर्मचारी के ईपीएफ खाते को उनके आधार नंबर से जोड़ना होगा। ऐसा नहीं करने पर वह इस महीने से कर्मचारियों के ईपीएफ राशि जमा नहीं कर पाएंगी। श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में सोमवार को अपने 120 से अधिक क्षेत्रीय कार्यलयों को सूचना भी भेजी।
