कोरोना वायरस के समय में सरकार ने लोगों की अचानक पैसे की जरूरत को देखते हुए नई सर्विस शुरू की है। अब आप अपने Employees Provident Fund (EPF) से एक लाख रुपये एडवांस PF बैलेंस से निकाल सकते हैं। आप किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के समय में यह पैसा निकाल सकते हैं। आपको इस सर्विस का फायदा उठाने के लिए खर्च दिखाना होगा।
1 जून को EPFO ने सर्कूलर जारी कर बताया कि कर्मचारियों को 1 लाख रुपये तक का मेडिकल एडवांस के लिए निकाल सकते हैं। कोरोनावायरस के अलावा अन्य बीमारियों में भी इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट करने पर PF से पैसा निकाला जा सकता है।
- www.epfindia.gov.in वेबसाइट के होम पेज पर COVID-19 टैब के अंतर्गत ऊपर दाहिनी तरफ के कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम ले सकते हैं।
- ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं >> क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी)
- अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित करें
- Proceed for Online Claim पर क्लिक करें
- ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें (Form 31)
- अपने कारण का चुनाव करें। अपेक्षित राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें
- Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP लिखें