EPFO Pension: पेंडिंग क्लेम और एरियर पर सरकार ने संसद में तोड़ी चुप्पी, जानिए पेंशनर्स के लिए क्या है बड़ी अपडेट

EPFO Pension Claim: हायर पेंशन का इंतजार कर रहे लाखों पेंशनभोगियों के पेंडिंग क्लेम और एरियर के पैसों पर सरकार ने संसद में अहम जानकारी दी है। क्या EPFO ने पेंडिंग आवेदनों के निपटारे के लिए कोई नई डेडलाइन जारी की है? जानिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ की तैयारी, क्लेम वेरिफिकेशन का स्टेटस और पेंशनर्स के लिए सरकार के इस जवाब के क्या हैं मायने

अपडेटेड Aug 17, 2026 पर 10:19 AM
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 के अपने फैसले में एंप्लाइज पेंशन स्कीम (EPS) के संशोधनों की वैधता को बरकरार रखा था

EPFO Higher Pension Scheme Latest Updates: एंप्लाइज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के तहत 'हायर वेज पर पेंशन' के लिए आवेदन करने वाले लाखों पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। संसद के लोकसभा में पेंडिंग क्लेम, प्रोसेसिंग में हो रही देरी और एरियर के भुगतान को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है।

सरकार ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए ईपीएफओ ने प्रक्रिया में तेजी लाने के कई कदम उठाए हैं। हालांकि, सरकार की तरफ से पेंडिंग पड़े सभी मामलों को निपटाने या पेंशन एरियर जारी करने के लिए किसी नई टाइम-बाउंड डेडलाइन की घोषणा नहीं की गई है। आइए आपको बताते हैं कि सरकार ने क्या कहा है और आवेदकों के लिए इसका क्या मतलब है।

पहले जानिए संसद में सरकार ने क्या दिया जवाब?


संसद में केरल सहित अन्य राज्यों में पेंडिंग पड़े हायर पेंशन के दावों को लेकर पूछे गए सवाल पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को लागू करने के लिए ईपीएफओ लगातार प्रयास कर रहा है।EPFO द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम:

ऑनलाइन जॉइंट ऑप्शन पोर्टल: ईपीएफओ ने जॉइंट ऑप्शंस के ऑनलाइन वेरिफिकेशन/वैलिडेशन के लिए सुविधा प्रदान की और लागू नियमों के अनुसार आवेदनों की जांच शुरू की।

क्षेत्रीय कार्यालयों को दिशा-निर्देश: पेंडिंग पड़े मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को समय-समय पर जरूरी निर्देश दिए गए हैं।

नियमित समीक्षा: प्रक्रिया को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए जोनल और रीजनल ऑफिसों के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें की जा रही हैं।

सरकार ने यह भी दोहराया कि वह पेंशन फंड के स्वास्थ्य और उसकी भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

क्या सरकार ने जारी की पेंडिंग क्लेम के निपटारे की नई डेडलाइन?

नहीं, सरकार की तरफ से किसी नई डेडलाइन की घोषणा नहीं की गई है। संसद में पूछे गए सवाल में विशेष रूप से पूछा गया था कि क्या सरकार पेंडिंग मामलों के निपटारे और पेंशन एरियर जारी करने के लिए कोई नया समयबद्ध ढांचा बना रही है। इसके जवाब में सरकार ने केवल वही कदम गिनाए जो ईपीएफओ द्वारा अब तक उठाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि किसी एक तय तारीख तक सभी पेंडिंग क्लेम क्लियर होने या एरियर मिलने की कोई नई लिखित गारंटी फिलहाल नहीं दी गई है।

क्या है हायर पेंशन विकल्प और यह क्यों है इतना महत्वपूर्ण?

सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 के अपने फैसले में एंप्लाइज पेंशन स्कीम (EPS) के संशोधनों की वैधता को बरकरार रखा था। इसके तहत पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन फंड में योगदान करने का मौका दिया गया था।

प्रक्रिया और पेचीदगी

ईपीएफओ ने इसके लिए पात्र सदस्यों से 'Joint Option' के आवेदन स्वीकार किए। इस प्रक्रिया में कर्मचारियों के पिछले वर्षों के वेतन, ईपीएफओ योगदान के रिकॉर्ड्स और आवश्यक अंतर राशि का सत्यापन शामिल है। रिकॉर्ड्स मैच होने और अतिरिक्त राशि के ट्रांसफर/भुगतान की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही रिवाइज्ड पेंशन की राशि तय होती है।

पेंडिंग आवेदकों के लिए इस जवाब का क्या मतलब है?

अगर आपका हायर पेंशन का आवेदन अब तक पेंडिंग है या आपको एरियर का इंतजार है, तो सरकार के इस बयान से दो बातें साफ होती हैं:

काम रुका नहीं है: ईपीएफओ अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए आवेदनों की स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन प्रक्रिया में लगातार जुटा हुआ है।

सब्र रखना होगा: क्योंकि रिकॉर्ड्स के मिलान में समय लग रहा है और सरकार ने कोई सख्त अंतिम समयसीमा तय नहीं की है, इसलिए पेंशनर्स को क्लेम सेटलमेंट और एरियर के पैसे खाते में आने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

हायर पेंशन की प्रक्रिया में रिकॉर्ड्स के री-वेरिफिकेशन के चलते देरी जरूर हो रही है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि ईपीएफओ इस पर लगातार काम कर रहा है। अगर आपने भी अप्लाई किया है, तो अपने रीजनल ईपीएफओ ऑफिस या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने एप्लिकेशन का स्टेटस समय-समय पर चेक करते रहें।

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