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EPFO: PF के लिए नहीं करना होगा 10 दिन का इंतजार, 1 घंटे में खाते में होगा ट्रांसफर- मोदी सरकार ने बदले नियम

मोदी सरकार ने कोरोना समय में लोगों की अचानक पैसे की इमरजेंसी को देखते हुए PF के नियमों में बदलाव किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 27, 2021 पर 6:56 PM
EPFO: PF के लिए नहीं करना होगा 10 दिन का इंतजार, 1 घंटे में खाते में होगा ट्रांसफर- मोदी सरकार ने बदले नियम

मोदी सरकार ने कोरोना समय में लोगों की अचानक पैसे की इमरजेंसी को देखते हुए प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) के नियमों में बदलाव किया है। PF अकाउंट होल्डर को अब अपना पैसा निकालने के लिए 3 से 7 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब एक घंटे में PF का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। सरकार ने नियमों को बदला है ताकि, इमरजेंसी के समय आपका पैसा आपके काम आ सके।

अब आप अपने Employees Provident Fund (EPF) से 1 लाख रुपये एडवांस PF बैलेंस से निकाल सकते हैं। आप किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के समय में यह पैसा निकाल सकते हैं। आपको इस सर्विस का फायदा उठाने के लिए बस खर्च दिखाना होगा कि आपको इमरजेंसी की किस वजह से पैसा निकाल रहे हैं।

इससे पहले EPFO मेडिकल इमरजेंसी के समय ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। ये आपको मेडिकल बिल जमा करने के बाद मिलता था लेकिन ये मेडिकल एडवांस पहले वाली सर्विस से अलग है। इसमें आपको कोई भी बिल नहीं जमा करना है। आपको बस अप्लाई करना है और पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।

ऐसे निकाल सकते हैं पैसा

- www.epfindia.gov.in वेबसाइट के होम पेज पर COVID-19 टैब के अंतर्गत ऊपर दाहिनी तरफ के कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम ले सकते हैं।

- https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface

- ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं >> क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी)

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