EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक नया नियम जारी किया है, जिससे विदेशी कर्मचारियों (International Workers) के लिए PF और पेंशन का पैसा ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। यह सुविधा उन देशों के लिए लागू होगी, जिनके साथ भारत का सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट (SSA) है। अब विदेशी कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार भारत, अपने देश या किसी तीसरे देश के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करवा सकते हैं। इससे पहले इस प्रक्रिया में कई कागजी काम और देरी होती थी, जिससे कर्मचारियों और कंपनियों दोनों को परेशानी होती थी।
EPFO ने खास तौर पर Form 15CA और 15CB से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की है। ये फॉर्म पहले काफी जटिल माने जाते थे और इनके कारण ट्रांसफर में देरी होती थी।
अब विदेशी बैंक खाते को बैंक स्टेटमेंट या पासबुक से वेरिफाई किया जा सकेगा। दिल्ली का एक रीजनल ऑफिस इस काम के लिए नोडल ऑफिस होगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से टैक्स से जुड़े काम पूरे किए जाएंगे। सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखकर हर महीने मिलान किया जाएगा।
कर्मचारियों को क्या फायदा
इस बदलाव से विदेशी कर्मचारियों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उनका पैसा समय पर और बिना ज्यादा परेशानी के मिल सकेगा। साथ ही, कंपनियों के लिए भी यह प्रक्रिया आसान होगी, जिससे उनका समय और मेहनत बचेगी।
नौकरी छोड़ते समय मिलेगा पैसा
EPFO ने यह भी साफ किया है कि विदेशी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ते समय ही PF और पेंशन का पेमेंट किया जाएगा, जैसा पहले से नियम है।