ITR भरते समय ये 9 गलतियां पड़ सकती हैं भारी! एक छोटी चूक से अटक सकता है रिफंड, आ सकता है नोटिस

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरना अब पहले से आसान जरूर हो गया है, लेकिन छोटी-सी गलती भी आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। कई लोग जल्दीबाजी में गलत फॉर्म चुन लेते हैं, तो कुछ अपनी पूरी इनकम नहीं दिखाते

अपडेटेड May 06, 2026 पर 6:01 PM
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ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरना अब पहले से आसान जरूर हो गया है।

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरना अब पहले से आसान जरूर हो गया है, लेकिन छोटी-सी गलती भी आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। कई लोग जल्दीबाजी में गलत फॉर्म चुन लेते हैं, तो कुछ अपनी पूरी इनकम नहीं दिखाते। ऐसा करने पर रिफंड अटक जाता है, टैक्स नोटिस आ सकता है या फिर जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। इसलिए ITR फाइल करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

1. सही ITR फॉर्म चुनना सबसे जरूरी

सबसे पहली और आम गलती गलत ITR फॉर्म चुनने की होती है। हर टैक्सपेयर्स के लिए अलग फॉर्म तय है।


ITR-1: सैलरी और एक घर वाले लोगों के लिए

ITR-2: बिजनेस इनकम के बिना व्यक्ति या HUF

ITR-3: बिजनेस या प्रोफेशन इनकम वालों के लिए

ITR-4: Presumptive income यानी अनुमानित इनकम वालों के लिए। यानी यह टैक्स का एक आसान सिस्टम है, जिसमें छोटे कारोबारियों और प्रोफेशनल्स को अपनी हर कमाई और खर्च का पूरा हिसाब दिखाने की जरूरत नहीं होती। सरकार मान लेती है कि आपकी कमाई का एक तय हिस्सा ही आपका मुनाफा (Income) है और उसी पर टैक्स लगता है। यह सुविधा इनकम टैक्स कानून के तहत छोटे बिजनेस और प्रोफेशन वालों के लिए दी गई है ताकि उन्हें ज्यादा अकाउंटिंग और ऑडिट की परेशानी न हो।

2. न भरें गलत फॉर्म

ये याद रखें कि गलत फॉर्म भरने पर टैक्स विभाग सुधार का नोटिस भेज सकता है। सिर्फ फाइल करना काफी नहीं है। कई लोग ITR भर तो देते हैं, लेकिन उसे e-verify करना भूल जाते हैं। ऐसा करना मानो रिटर्न जमा ही न करना है। ITR फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर Aadhaar, नेट बैंकिंग या EVC के जरिए verification जरूरी है।

3. छोटी डिटेल की गलती भी भारी पड़ सकती है

नाम, PAN, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल और असेसमेंट ईयर जैसी जानकारी सही भरना बेहद जरूरी है। गलत असेसमेंट ईयर डालने पर डबल टैक्सेशन जैसी समस्या आ सकती है, जबकि गलत बैंक या पर्सनल डिटेल्स से रिफंड रुक सकता है।

4. नया या पुराना टैक्स सिस्टम? सोच-समझकर चुनें

ITR भरते समय सही टैक्स रिजीम चुनना भी जरूरी है। कई लोग बिना गणना किए नया या पुराना सिस्टम चुन लेते हैं, जिससे टैक्स बचत का नुकसान हो सकता है।

हर इनकम दिखाना जरूरी होता है। सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि सेविंग अकाउंट का ब्याज, किराया, शेयर या म्यूचुअल फंड से कमाई और कैपिटल गेन आदि। जैसी हर इनकम दिखानी जरूरी है। चाहे वह टैक्स फ्री ही क्यों न हो। जानकारी छिपाने पर टैक्स विभाग नोटिस भेज सकता है।

5. Form 26AS और AIS जरूर मिलाएं

ITR भरने से पहले Form 26AS और AIS जरूर चेक करें। इसमें TDS, TCS और टैक्स पेमेंट की जानकारी होती है। अगर ITR और इन डॉक्यूमेंट्स में अंतर मिला, तो टैक्स डिमांड या रिफंड में देरी हो सकती है।

6. नौकरी बदली है तो ये गलती न करें

अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने दो या ज्यादा कंपनियों में काम किया है, तो सभी कंपनियों का Form 16 लेना जरूरी है। नहीं तो आपकी कुल इनकम गलत रिपोर्ट हो सकती है।

7. एडवांस टैक्स और छूट क्लेम करना न भूलें

समय पर एडवांस टैक्स न भरने पर 1% तक पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा कई लोग घर बेचने या निवेश से जुड़े टैक्स लाभ जैसे सेक्शन 54, 54EC और 54F की छूट लेना भूल जाते हैं।

8. नोटिस को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

अगर टैक्स विभाग की ओर से कोई नोटिस आए, तो उसे नजरअंदाज न करें। समय पर जवाब न देने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

9. कब तक भरना है ITR?

FY 2025-26 (AY 2026-27) के लिए

सामान्य टैक्सपेयर्स की आखिरी तारीख: 31 जुलाई 2026

ITR-3 और ITR-4 वालों के लिए: 31 अगस्त 2026

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