EPFO: कर्मचारियों की सैलरी से कटने वाले पेंशन अमाउंट को लेकर ज्यादातर कर्माचारियों को कन्फ्यूजन होता है। पेंशन का अमाउंट EPS अकाउंट में जमा हुआ है या नहीं? कर्मचारियों के इस कन्फ्यूजन को लेकर ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी किया है। नये सर्कुलर के मुताबिक अगर नियोक्ता (कंपनी) की गलती से EPS में गलत पैसा जमा हुआ है, तो उसे कैसे ठीक किया जाएगा। इसमें कर्मचारी को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।
EPFO ने माना है कि कई मामलों में कंपनियों से दो तरह की गलतियां हुई हैं। पहली, ऐसे कर्मचारियों के लिए EPS में पैसा जमा कर दिया गया, जो पेंशन योजना के लिए पात्र ही नहीं थे। दूसरी, जो कर्मचारी EPS के हकदार थे, उनके लिए पेंशन का पैसा जमा नहीं किया गया और वह रकम PF खाते में चली गई।
गलत तरीके से EPS में पैसा गया तो क्या होगा?
EPFO के मुताबिक, अगर किसी अयोग्य कर्मचारी के EPS खाते में पैसा चला गया है, तो उस रकम की दोबारा कैलकुलेशन की जाएगी। ब्याज जोड़कर उस पैसे को सही PF खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही, जो पेंशन सर्विस पीरियड गलती से जोड़ दिया था, उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ी न हो।
अगर योग्य कर्मचारी का EPS जमा नहीं हुआ?
ऐसे मामलों में EPFO सही पेंशन योगदान की कैलकुलेशन ब्याज के साथ करेगा और उसे EPS खाते में ट्रांसफर करेगा। इसके साथ ही, कर्मचारी की पेंशन सर्विस पीरियड भी जोड़ी जाएगी। अगर बीच में कोई Non-Contributory Period (NCP) है, तो उसका भी सही तरीके से एडजस्टमेंट किया जाएगा।
क्या कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत है?
EPFO ने साफ कहा है कि इन गलतियों से सब्सक्राइबर्स को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा। हर एडजस्टमेंट ब्याज के साथ किया जाएगा और पेंशन रिकॉर्ड को सही किया जाएगा। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि सही EPS रिकॉर्ड रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और फायदों के लिए बहुत जरूरी होता है।