कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट (CBT) ने हाल ही में मीटिंग की थी। इसमें कुछ नियमों में छूट दी गई तो कुछ को थोड़ा कड़ा किया गया। लेकिन इन बदलावों को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। खासतौर पर बेरोजगारी की स्थिति में पैसा निकालने के मामले में। इन भ्रमों को दूर करने के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। इसमें नए नियमों के बारे में डिटेल में समझाया गया है।
