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EPFO New Rule: बेरोजगार होने पर तुरंत निकाल सकेंगे 75% फंड, नहीं करना होगा 12 महीनों का इंतजार

EPFO Rules Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सदस्यों को आंशिक निकासी यानि कि कुछ हद तक पैसा निकालने के नियमों में बड़ी छूट दी है। अब सभी तरह की आंशिक निकासी के लिए मिनिमम सर्विस की अवधि को घटाकर 12 महीने कर दिया गया है

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Oct 16, 2025 पर 11:20 AM
EPFO New Rule: बेरोजगार होने पर तुरंत निकाल सकेंगे 75% फंड, नहीं करना होगा 12 महीनों का इंतजार
भ्रमों को दूर करने के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट (CBT) ने हाल ही में मीटिंग की थी। इसमें कुछ नियमों में छूट दी गई तो कुछ को थोड़ा कड़ा किया गया। लेकिन इन बदलावों को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। खासतौर पर बेरोजगारी की स्थिति में पैसा निकालने के मामले में। इन भ्रमों को दूर करने के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। इसमें नए नियमों के बारे में डिटेल में समझाया गया है।

बेरोजगारी में तुरंत निकाल सकेंगे 75% बैलेंस

EPFO ने अब तय किया है कि अगर एंप्लॉयी या EPFO मेंबर बेरोजगारी की स्थिति में मैच्योरिटी से पहले EPF का पूरा पैसा निकालना चाहता है तो उसके बेरोजगार होने और 100 प्रतिशत पैसा निकालने के बीच की अवधि अब 12 महीने होनी चाहिए। यानि कि वह 12 महीने बाद ही फुल विदड्रॉल कर पाएगा। पहले यह अवधि 2 महीने थी। हालांकि 75 प्रतिशत पीएफ बैलेंस वह तुरंत निकाल सकता है। इस 75 प्रतिशत में एंप्लॉयर और एंप्लॉयी का कॉन्ट्रीब्यूशन और हासिल ब्याज शामिल है। बाकी के 25% बैलेंस को एक साल बाद निकाला जा सकता है।

55 वर्ष की सर्विस के बाद रिटायरमेंट, स्थायी विकलांगता, काम करने में असमर्थता, छंटनी, वॉलंटरी रिटायरमेंट या स्थायी रूप से भारत छोड़ने आदि जैसी स्थिति में भी पीएफ का पूरा 100 प्रतिशत निकाले जाने की इजाजत है।

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