EPFO: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से पेंशन लेने वाले पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा नहीं करना है। EPS-95 के तहत आने वाले पेंशनर्स पर 30 नवंबर तक की समयसीमा लागू नहीं होती है। EPFO ने एक ट्विट के जरिये बताया कि EPS-95 के पेंशनर्स साल में कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। वह जमा करने की तारीख से अगले एक साल तक मान्य माना जाएगा। उदाहरण के लिए यदि उन्होंने 1 दिसंबर को जीवन प्रमाण पत्र जमा किया है, तो वह अगले साल 30 नवंबर तक वैलिड रहेगा।
ईपीएफओ के किए गए ट्वीट में लिखा है कि EPS-95 पेंशनभोगी अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ये जमा करने के 1 साल तक वैलिड रहेगा। जीवन प्रमाण पत्र एक रिटायर कर्मचारी के जीवन के प्रमाण को मान्य करता है। वे जमा करने की तारीख से 12 महीने के लिए वैलिड होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इस अपडेट कराना होता है, ताकि पेंशनरों को उनकी पेंशन मिलती रहे। EPC पेंशनभोगियों को पहले नवंबर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक था। इससे पहले नवंबर के महीने में पेंशनर्स की काफी भीड़ सेटंर्स पर सर्टिफिकेट जमा करने की लगी रहती थी। अब इससे EPS-95 पेंशनभोगियों को काफी फायदा हुआ है।
यहां जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPIO) की जारी स्कीम बुकलेट के अनुसार यदि पेंशनर शारीरिक रूप से PDS के सामने आने में सक्षम न हो, तो वह जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण के निर्धारित प्रारूप में किसी भी 'नामित अथॉरिटी' से साइन होना चाहिए। जीवन प्रमाण एप पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए स्मार्टफोन से पेंशनभोगी की लाइव फोटो खींचकर अपलोड करना होता है।
नवंबर 2020 में डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) ने Department of Pension & Pensioners’ Welfare की शुरुआत की। यह पोस्टमैन के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए डोरस्टेप सर्विस को आसान बनाने के लिए था। पेंशनभोगी 'Postinfo App' डाउनलोड कर यह सर्विस ले सकते हैं।