Interest on PF Account: आजकल मल्टीनेशनल कंपनी के जमाने में बेहतर ऑफर मिलने पर कर्मचारी नौकरी बदलते रहते हैं। कई बार एक दो साल से कम समय में नौकरी बदल देते हैं। नौकरी बदलना तो सही है लेकिन ऐसा करने पर एक ही UAN नंबर कई नए अकाउंट बन जाते हैं। कई बार नौकरी छोड़ देते हैं लेकिन पीएफ का पैसा छोड़ देते हैं ताकि हर साल पीएफ पर ब्याज मिलता रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि पीएफ पर जिसमें अंशदान न हो रहा हो, ईपीएफओ कितने साल तक ब्याज देता है। यहां जानते हैं कि ऐसे पीएफ खाते में कब तक ब्याज मिलता है।
एक्सपर्ट के मुताबिक जब आप नौकरी छोड़ देते हैं और उसमें अंशदान नहीं होता। या दूसरे केस में आप नौकरी बदल देते हैं लेकिन उसे नई कंपनी के पीएफ खाते से मर्ज नहीं करते उसमें ब्याज 3 साल तक ही मिलता है। 36 महीने तक कर्मचारी और कंपनी की तरफ से अंशदान नहीं होने पर वह खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। यानी, आपका खाता ऑपरेट नहीं हो रहा।
आप ऐसे पीएफ खाते को नई कंपनी के पीएफ खाते में मर्ज कर सकते हैं। अगर नौकरी में नहीं हैं तो घबराएं नहीं। आपका पैसा डूबेगा नहीं, आप उस पैसे को निकाल सकते हैं।
ऐसे कर सकते हैं पीएफ खाते को मर्ज
- EPFO के दो मौजूदा अकाउंट को मर्ज करने के लिए आपको EPFO की आधकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
-आपको सर्विसेज (Services) टैब में जाकर One employee - One EPF account पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने पर EPF अकाउंट को मर्ज करने के लिए एक फॉर्म खुलेगा।
- यहां पर मेंबर को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा।
- इसके बाद UAN और करेंट मेंबर आईडी डालना होगा।
- ये पूरी डिटेल भरने के बाद authentication करने के लिए एक OTP जेनरेट होगा। जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा।
- OTP एंटर करने के बाद आपका पुराना PF अकाउंट दिखने लगेगा। एक बार पुराना PF अकाउंट दर्ज करने और डेक्लेरेशन (declaration) को एक्सेप्ट करने और सब्मिट करने के बाद मर्ज करने का रिक्वेस्ट स्वीकार हो जाएगी।