PF ATM Withdrawal: एटीएम से सीधे निकलेंगे पीएफ के पैसे! जानें EPFO 3.0 का ये मास्टरप्लान

PF ATM Withdrawal: EPFO अपने 30 करोड़ से अधिक खाताधारकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। जल्द ही यूजर ATM और UPI से सीधे अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। यह सुविधा 'EPFO 3.0' के तहत पेश करने की तैयारी है। इस नई पहल के शुरू होने से बीमारी, पढ़ाई या शादी जैसी इमरजेंसी के लिए हफ्तों का इंतजार खत्म होगा और एटीएम मशीन के जरिए तुरंत कैश मिल सकेगा। जानिए इसका प्रोसेस, डेली लिमिट और जरूरी गाइडलाइंस

अपडेटेड Oct 30, 2026 पर 3:27 PM
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पीएफ खाते से एटीएम निकासी की एक दैनिक सीमा तय की जाएगी

EPFO PF ATM Withdrawal Updates: एंप्लाइज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन अपने 30 करोड़ से अधिक खाताधारकों को बड़ी सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। भविष्य में पीएफ (PF) खाताधारक अपने पीएफ अकाउंट से सीधे ATM कार्ड के जरिए पैसे निकाल सकेंगे।

ईपीएफओ अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते हुए 'EPFO 3.0' प्लेटफॉर्म रोलआउट करने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत बैंकिंग नेटवर्क और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ एकीकरण की योजना पर काम चल रहा है।

इस सुविधा के शुरू होने के बाद एमरजेंसी स्थिति में अस्पतालों, पढ़ाई या शादी-ब्याह के खर्चों के लिए पीएफ निकासी की प्रक्रिया और भी बेहद आसान और तुरंत हो जाएगी।


कैसे काम करेगा 'PF ATM Withdrawal' सिस्टम?

ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित इस नई सुविधा के तहत पीएफ खाते को सीधे बैंक डेबिट/एटीएम कार्ड या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से जोड़ा जाएगा:

सेंट्रलाइज्ड आईटी सिस्टम: EPFO 3.0 कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की तर्ज पर काम करेगा, जहां सदस्य की पात्रता और क्लेम रियल-टाइम में ऑटो-वेरीफाई होंगे।

ATM/UPI के जरिए विड्रॉल: पात्रता पूरी होने पर अंशधारक एटीएम मशीन में अपना कार्ड डालकर या ईपीएफओ ऐप के जरिए तुरंत तय सीमा तक कैश निकाल सकेंगे।

ऑटो-सेटलमेंट क्लेम: बीमारी और आपातकालीन जरूरतों के लिए जो क्लेम पहले ऑनलाइन अप्लाई करने पर 3 से 7 दिनों में आते थे, वे एटीएम के जरिए तत्काल उपलब्ध हो सकेंगे।

कितना पैसा निकाल सकेंगे और क्या होंगी शर्तें?

एटीएम सुविधा शुरू होने के बाद भी ईपीएफओ के बुनियादी नियम और सुरक्षा मानक लागू रहेंगे:

लिमिट: पीएफ खाते से एटीएम निकासी की एक दैनिक सीमा तय की जाएगी, जो केवल पात्र एडवांस (जैसे- मेडिकल इमरजेंसी, पढ़ाई या विवाह) के तहत मिलने वाली राशि तक ही सीमित रहेगी।

25% बैलेंस अनिवार्य: ईपीएफओ के संशोधित नियमों के तहत खाताधारक को अपनी भविष्य की रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए कुल पीएफ बैलेंस का कम से कम 25% हिस्सा हमेशा सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

आधार और मोबाइल लिंकेज: एटीएम या यूपीआई से निकासी के लिए खाताधारक का UAN नंबर, आधार कार्ड और बैंक खाता पूरी तरह से लिंक और ई-केवाईसी वेरिफाइड होना जरूरी होगा।

EPFO 3.0 और बैंकिंग टाइ-अप्स

ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए वित्तीय सेवाओं को आसान बनाने के लिए देश के प्रमुख सार्वजनिक और निजी बैंकों के साथ-साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ भी साझेदारी बढ़ा रहा है।

इस डिजिटल अपग्रेडेशन के जरिए न केवल क्लेम का ऑटो-सेटलमेंट होगा, बल्कि पेंशनभोगियों के लिए बायोमेट्रिक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना और डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधाएं भी पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगी।

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