EPFO: इन कर्मचारियों को UAN से आधार लिंक करने की नहीं है जरूरत, सरकार ने बताई वजह

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कुछ खास केटेगरी के कर्मचारियों को उनके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से आधार लिंक करने की अनिवार्यता से छूट दी है। यह छूट 29 नवंबर 2024 के एक सर्कुलर में घोषित की गई।

अपडेटेड Nov 30, 2024 पर 5:00 PM
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EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कुछ खास केटेगरी के कर्मचारियों को उनके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से आधार लिंक करने की अनिवार्यता से छूट दी है।

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कुछ खास केटेगरी के कर्मचारियों को उनके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से आधार लिंक करने की अनिवार्यता से छूट दी है। यह छूट 29 नवंबर 2024 के एक सर्कुलर में घोषित की गई। सरकार ने कर्मचारियों को UAN को एक्टिवेट करने और आधार से लिंक करने के लिए कहा है। हालांकि, इसमें कुछ कर्मचारियों को छूट दी है।

इन केटेगरी के कर्मचारियों को मिलेगी छूट

इंटरनेशनल कर्मचारी जिन्होंने भारत में अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है, लेकिन आधार नहीं लिया है। उन्हें UAN को आधार से लिंक कराने की जरूरत नहीं है।


विदेश में स्थायी रूप से बसे भारतीय कर्मचारी जिन्होंने विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है और आधार नहीं लिया।

नेपाल और भूटान के नागरिक जो EPF&MP एक्ट के तहत भारतीय संस्थानों में काम करते हैं लेकिन भारत के बाहर रहते हैं और उनके पास आधार नहीं है।

इन मामलों में कर्मचारियों की पहचान पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र या अन्य डॉक्यूमेंट के आधार पर वैरिफिकेशन की जाएगी। साथ ही पैन, बैंक खाता और अन्य जानकारी की वैरिफिकेशन की जाएगी।

क्लेम प्रोसेस

अधिकारी इन मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे और सभी जानकारी डाल कर ऑफिसर-इन-चार्ज (OIC) से मंजूरी लेंगे।

5 लाख रुपये से अधिक के बैलेंस के मामलों में नियोक्ता से सदस्य की प्रामाणिकता की वैरिफिकेशन करने को कहा जा सकता है।

पेमेंट केवल NEFT के माध्यम से किया जाएगा। सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि UAN बनाना अनिवार्य रहेगा, लेकिन आधार लिंकिंग की अनिवार्यता को इस स्थिति में छूट दी गई है, क्योंकि इन कर्मचारियों के लिए आधार ले पाना संभव नहीं है।

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