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EPFO: सरकार ईपीएफ से पैसे निकालने के नियमों को आसान बनाएगी, जानिए अभी विड्रॉल के क्या नियम हैं

EPFO withdrawal rules: अभी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स 58 साल के होने पर या दो महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहने पर ईपीएफ में जमा पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, कुछ खास मकसद के लिए कुछ पैसा निकालने की इजाजत है। इसके नियम और शर्तों तय हैं

अपडेटेड Sep 25, 2025 पर 5:51 PM
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प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में कंट्रिब्यूट करते हैं।

ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। ईपीएफओ पैसे निकालने के नियमों को आसान बनाने जा रहा है। सरकार के दो सीनियर अधिकारियों ने बताया कि इससे ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स घर खरीदने, शादी और एजुकेशन के लिए ज्यादा पैसे निकाल सकेंगे। ईपीएफओ यह बदलाव एक साल के अंदर लागू करने जा रहा है। ईपीएफओ लगातार सब्सक्राइबर्स के लिए नियमों को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है।

सरकार विड्रॉल के नियमों को बनाएगी आसान

इस बारे में जानकारी देने वाले एक अफसर ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा, "हम ईपीएफओ मेंबर्स पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं चाहते। यह उनका पैसा है...उन्हें इस पैसे को अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने की आजादी होनी चाहिए।" उन्होंने यह नहीं बताया कि सरकार मौजूदा नियमों में क्या-क्या बदलाव करने जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में कंट्रिब्यूट करते हैं। उतना ही पैसा एंप्लॉयर भी उनके ईपीएफ अकाउंट में कंट्रिब्यूट करता है।


अभी पैसे निकालने के लिए कुछ शर्तें तय हैं

अभी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स 58 साल के होने पर या दो महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहने पर ईपीएफ में जमा पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, कुछ खास मकसद के लिए कुछ पैसा निकालने की इजाजत है। इसके नियम और शर्तों तय हैं। नए नियम लागू होने पर ये नियम काफी आसान हो जाएएंगे। अभी नियम जटिल होने से ज्यादातर सब्सक्राइबर्स पैसे निकालने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं।

खुद, भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए विड्राल

अभी ईपीएफ सब्सक्राइबर खुद, भाई-बहन या बेटे-बेटी की शादी के लिए ईपीएफ फंड में जमा पैसे का 50 फीसदी तक निकाल सकता है। लेकिन, इसके लिए कम से कम 7 साल का सर्विस पीरियड जरूरी है। अगर वह 7 साल की शर्त पूरी करता है तो पीएफ अकाउंट में अपने कंट्रिब्यूशन और उस पर मिले इंटरेस्ट रा 50 फीसदी तक निकाल सकता है।

मकान खरीदने या बनवाने के लिए विड्राल की इजाजत

अगर आप घर खरीद रहे हैं या बनवा रहे हैं तो अपने ईपीएफ अकाउंट में जमा पैसे का 90 फीसदी तक निकाल सकते हैं। लेकिन, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। प्रॉपर्टी सब्सक्राइबर के नाम से रजिस्ट्री करानी होगी। इसके साथ ही सब्सक्राइबर और उसकी पत्नी का ज्वाइंट सर्विस पीरियड कम से कम 3 साल का होना चाहिए। मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए ईपीएफ से 50 फीसदी तक पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए भी 7 साल का सर्विस पीरियड जरूरी है।

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ईपीएफओ के 7 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को होगा फायदा

मनीकंट्रोल ने जुलाई में खबर दी थी कि सरकार ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को ईपीएफ अकाउंट में जमा पूरा पैसा या उसका एक हिस्सा हर 10 साल में निकालने की इजाजत दे सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के ईपीएफ से पैसे निकालने के नियमों को आसान बना देने से 7 करोड़ से ज्यादा ईपीएफ के सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा। खासकर निम्म या मध्य वर्ग के लोगों को इससे काफी फायदा होगा।

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