Get App

कर्मचारियों के लिए अलर्ट! EPS से लेनी है ज्यादा पेंशन, तो 3 मार्च से पहले कर दें अप्लाई

EPS Higher Pension Deadline: अगर कर्मचारी ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो 3 मार्च 2023 से पहले ये काम जरूर कर लें। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से ज्यादा पेंशन के लिए एलिजिबल कर्मचारियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख पास आने लगी है। हालांकि, ये अभी साफ नहीं हुआ है कि एलिजिबल कर्मचारी कैसे इसका चुनाव कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 21, 2023 पर 8:51 PM
कर्मचारियों के लिए अलर्ट! EPS से लेनी है ज्यादा पेंशन, तो 3 मार्च से पहले कर दें अप्लाई
अगर कर्मचारी ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो 3 मार्च 2023 से पहले ये काम जरूर कर लें।

EPS Higher Pension Deadline: अगर कर्मचारी ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो 3 मार्च 2023 से पहले ये काम जरूर कर लें। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से ज्यादा पेंशन के लिए एलिजिबल कर्मचारियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख पास आने लगी है। हालांकि, ये अभी साफ नहीं हुआ है कि एलिजिबल कर्मचारी कैसे इसका चुनाव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एलिजिबल कर्मचारी फैसले की तारीख से 4 महीने के अंदर EPS से अधिक पेंशन का ऑप्शन चुन सकते हैं। ये फैसाल 4 नवंबर 2022 को आया था। इस फैसले की चार महीने की लिमिट या कहें कि डेडलाइन 3 मार्च 2023 को खत्म हो रही है। अभी तक ईपीएस से अधिक पेंशन लेने की प्रक्रिया के बारे में पीएफ संगठन EPFO ने अभी तक कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है।

ये कर्मचारी ले सकते हैं ज्यादा पेंशन

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कर्मचारियों को 2 केटेगरी में बांटा गया था, जिन्हे ज्यादा पेंशन पाने के लिए एलिजिबल माना गया था। पहली केटेगरी में उन कर्मचारियों को लिया गया जो 1 सितंबर 2014 से पहले EPS के सदस्य थे, जिन्होंने ईपीएस से ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प चुना था। पहले से ज्यादा पेंशन पाने के लिए बेसिक सैलरी से ज्यादा पैसा कटवा रहे थे लेकिन EPFO ने उनकी ज्यादा पेंशन पाने की रिक्वेस्ट को मना कर दिया था। दूसरी केटेगरी में उन कर्मचारियों को रखा गया जो 1 सितंबर 2014 से EPS के मेंबर थे, लेकिन ज्यादा पेंशन पाने के ऑप्शन को अप्लाई करके लेने में चूक गए। अब सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के मुताबिक ज्यादा पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों के पास ऑप्शन चुनने के लिए 11 दिन का समय बचा है।

EPFO में ज्यादा Pension के लिए ये कर सकते हैं अप्लाई 

सब समाचार

+ और भी पढ़ें