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Family pension rules: एक से ज्यादा पत्नियां हों, तो किसे मिलेगी फैमिली पेंशन? सरकार ने कर दिया साफ

Family pension rules: केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की दो पत्नियां हैं, तो फैमिली पेंशन किसे और कैसे मिलेगी। DoPPW ने इस पर नया स्पष्टीकरण जारी किया है। साथ ही, फैमिली पेंशन पाने का प्राथमिकता क्रम भी तय किया गया है। जानिए डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Oct 28, 2025 पर 7:31 PM
Family pension rules: एक से ज्यादा पत्नियां हों, तो किसे मिलेगी फैमिली पेंशन? सरकार ने कर दिया साफ
DoPPW ने स्पष्ट किया है कि Rule 50(6)(1) के हिसाब से 'विधवा' या 'विधुर' का मतलब केवल कानूनी रूप से शादीशुदा जीवनसाथी से है।

Family pension rules: केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन से जुड़ा एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले Department of Pension and Pensioners’ Welfare (DoPPW) ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को बताया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की मौत के बाद एक से ज्यादा पत्नियां जीवित हैं, तो फैमिली पेंशन का भुगतान कैसे होगा।

यह दिशा-निर्देश 27 अक्टूबर 2025 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम (O.M. No. 1/1(33)/2024-P&PW(K)/9629) के तहत जारी किए गए हैं। इसमें Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 के Rule 50 में दिए गए नियमों को दोहराया गया है, जो फैमिली पेंशन के बांटने से जुड़े हैं।

दो पत्नियों के मामले में पेंशन किसे मिलेगी?

DoPPW ने स्पष्ट किया है कि Rule 50(6)(1) के हिसाब से 'विधवा' या 'विधुर' का मतलब केवल कानूनी रूप से शादीशुदा जीवनसाथी से है।

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