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New Income Tax Bill: संसद में नए सप्ताह में पेश हो सकता है नया इनकम टैक्स बिल, वित्त मंत्री ने जताई उम्मीद

New Income Tax Bill: नया बिल, डायरेक्ट टैक्स लॉ को पढ़ने-समझने में आसान बनाने की एक कवायद है। इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या कठिन वाक्य नहीं होंगे। नए इनकम टैक्स बिल के जरिए कोई नया टैक्स नहीं लगने वाला है। नया बिल अस्पष्टता दूर करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा

Edited By: Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Feb 08, 2025 पर 3:09 PM
New Income Tax Bill: संसद में नए सप्ताह में पेश हो सकता है नया इनकम टैक्स बिल, वित्त मंत्री ने जताई उम्मीद
सीतारमण ने सबसे पहले जुलाई 2024 के बजट में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के कॉम्प्रिहैन्सिव रिव्यू की घोषणा की थी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को नए आयकर विधेयक (Income Tax Bill) को मंजूरी दे दी। यह छह दशक यानि 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। ऐसी खबर थी कि नया आयकर विधेयक 10 फरवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में संसद में पेश किया जाएगा। शनिवार, 8 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इनकम टैक्स बिल आगामी सप्ताह में पेश किया जाएगा और उसके बाद इसे संसद की समिति के पास भेजा जाएगा। संसद के मौजूदा बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को खत्म हो रहा है। सत्र 10 मार्च को फिर शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को संबोधित करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने कहा कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने और संसद में पास हो जाने के बाद सरकार तय करेगी कि नया इनकम टैक्स बिल कब पेश किया जाए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते वक्त घोषणा की थी कि संसद के चालू सत्र में ही नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। सीतारमण ने सबसे पहले जुलाई 2024 के बजट में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के कॉम्प्रिहैन्सिव रिव्यू की घोषणा की थी। घोषणा के बाद CBDT ने रिव्यू की देखरेख करने और एक्ट को शॉर्ट, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक इंटर्नल कमेटी का गठन किया था।

डायरेक्ट टैक्स को समझने में आसान बनाएगा नया बिल

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