UPS: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अब तक NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में जो टैक्स छूट मिलती थी, वही टैक्स छूट अब UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी मिलेगी। यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी UPS चुनता है, तो उसे भी वही टैक्स फायदे मिलेंगे जो NPS में मिलते थे।
सरकार ने UPS पर कही ये बात
ये जानकारी 4 जुलाई 2025 को वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई। प्रेस रिलीज में बताया गया कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी UPS का विकल्प चुनें। इसी वजह से UPS पर भी वैसी ही टैक्स छूट दी जा रही है जैसी NPS में दी जाती है। इससे दोनों स्कीमें बराबर हो जाएंगी और कर्मचारियों को साफ समझ आएगा कि कौन सी स्कीम उनके लिए बेहतर है। वह बिना किसी झिझक और परेशानी के अपनी पेंशन स्कीम का चुनाव कर पाएंगे।
अब बात करते हैं कि NPS में कौन-कौन से टैक्स फायदे मिलते हैं। NPS में पुराने टैक्स सिस्टम के तहत तीन तरह की टैक्स छूट मिलती है।
सेक्शन 80CCD(1): इसमें अगर कर्मचारी खुद अपनी सैलरी से योगदान करता है, तो 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।
सेक्शन 80CCD(1B): इसके तहत NPS में 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त फायदा मिलता है।
सेक्शन 80CCD(2): इसमें सरकार की तरफ से दिए गए योगदान पर छूट मिलती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी इसमें बेसिक सैलरी + DA का 14% तक छूट पा सकते हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन स्कीम चुनने में नहीं होगी दिक्कत
अब यही छूट UPS में भी लागू होगी। इससे कर्मचारियों को अब यह सोचने में आसानी होगी कि अगर वे NPS से UPS में स्विच करते हैं तो उनको टैक्स का नुकसान नहीं होगा।
1 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया था UPS
UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार ने इसी साल 1 अप्रैल से शुरू किया है। यह स्कीम खास इसलिए है क्योंकि इसमें रिटायरमेंट के बाद पक्का पेंशन मिलता है। जैसे अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 25 साल की रही है, तो उसे रिटायरमेंट के बाद उसके अंतिम 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा।
अगर सर्वि 10 साल या उससे ज्यादा की रही है तो भी 10,000 रुपये मंथली की गारंटी मिलेगी। यानी, न्यूनतम इतनी पेंशन केंद्रीय कर्मचारियों को जरूर मिलेगी। UPS में कर्मचारी और सरकार दोनों बेसिक सैलरी + DA का 10% योगदान करेंगे और सरकार इसके अलावा 8.5% और देगी जिससे पेंशन पक्की हो सके।
सरकार ने एक और राहत की बात ये भी दी है कि NPS से UPS में स्विच करने की अंतिम तारीख अब 30 सितंबर 2025 कर दी गई है, पहले ये तारीख 30 जून थी। अब जिन कर्मचारियों ने फैसला नहीं लिया था, उन्हें थोड़ा और समय सोचने के लिए मिल गया है ।