Rules Change From November 1: नए महीने की शुरुआत के साथ ही कल यानी 1 नवंबर से आम आदमी की जेब पर असर डालने वाले कई बड़े बदलाव प्रभावी होने जा रहे हैं। पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र से लेकर म्यूचुअल फंड और दिल्ली-एनसीआर के ट्रैफिक नियमों तक, कई मोर्चों पर नए नियम लागू हो जाएंगे।
आइए आपको बताते हैं कल से लागू होने वाले उन 5 प्रमुख नियमों के बारे में जो सीधे तौर पर आपके बजट और कामकाज को प्रभावित करेंगे:
1. पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया शुरू
सरकारी पेंशनभोगियों के लिए अपनी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रखने के वास्ते वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की विंडो कल यानी 1 नवंबर से आधिकारिक रूप से खुल जाएगी।
डेडलाइन: सभी पात्र पेंशनर्स को 30 नवंबर 2026 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
तरीका: इसे बैंक शाखा, डाक विभाग की डोरस्टेप सर्विस या आधार आधारित डिजिटल 'जीवन प्रमाण' ऐप के जरिए घर बैठे जमा किया जा सकता है। समय पर सर्टिफिकेट न देने पर दिसंबर से पेंशन रुक सकती है।
2. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 'डाइरेक्ट म्यूचुअल फंड' बनेंगे डिफॉल्ट ऑप्शन
मार्केट रेगुलेटर सेबी के नए निर्देशों के तहत कल से सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डाइरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान डिफॉल्ट विकल्प के रूप में दिखाई देंगे। इससे निवेशकों को बिना डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन वाले कम खर्च वाले प्लान चुनने में आसानी होगी, जिससे लॉन्ग-टर्म में बेहतर रिटर्न मिलेगा।
3. दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के कड़े नियम और गाड़ियों पर पाबंदी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए कल, 1 नवंबर से कड़े नियम लागू हो जाएंगे।
वाहन प्रतिबंध: दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS-VI मानक वाली गाड़ियां, डीजल बसें और भारी वाहन, जो बीएस-6 मानकों पर खरे नहीं उतरते, उनके प्रवेश पर कल से जनवरी अंत तक पाबंदी प्रभावी हो जाएगी।
नो पीयूसीसी, नो फ्यूल: वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUCC) के बिना पेट्रोल-डीजल स्टेशनों पर गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा।
4. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडरों की नई दरों की समीक्षा करती हैं। कल 1 नवंबर से कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों के नए दाम लागू हो जाएंगे, जिसका सीधा असर होटल, रेस्तरां और कमर्शियल यूजर के बजट पर पड़ेगा। नया रिफिल बुक करने से पहले ग्राहक अपने शहर की लेटेस्ट दरें जरूर जांच लें।
5. जीएसटी और टैक्स अनुपालन से जुड़े नए बदलाव
कल से व्यवसायों और कॉरपोरेट जगत के लिए GST रिफंड और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जुड़े कुछ नए चरणबद्ध सुधार लागू हो जाएंगे। इसके अलावा ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की बढ़ी हुई डेडलाइन 21 नवंबर से पहले अपनी अनुपालन प्रक्रिया पूरी करने का समय चल रहा है।