Form 16: असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए कब मिलेगा फॉर्म 16, जानिए पूरी डिटेल्स

Form 16: सैलरी क्लास टैक्सपेयर्स आमतौर पर अपने नियोक्ताओं या कंपनी से मिले फॉर्म 16 के आधार पर अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते हैं। फॉर्म 16/16A अपने कर्मचारियों की ओर से नियोक्ता का काटा गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी TDS की जानकारी भी होती है

अपडेटेड Apr 27, 2023 पर 9:00 PM
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टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि सैलरी क्लास को फॉर्म 16 मिलने के बाद रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए।

Income Tax Return: सैलरी क्लास टैक्सपेयर्स आमतौर पर अपने नियोक्ताओं या कंपनी से मिले फॉर्म 16 के आधार पर अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते हैं। फॉर्म 16/16A अपने कर्मचारियों की ओर से नियोक्ता का काटा गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी TDS की जानकारी भी होती है। फॉर्म 16 आमतौर पर नियोक्ताओं जून के पहले 15 दिनों तक जारी कर देते हैं क्योंकि 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए टीडीएस दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई है और नियोक्ताओं को इस तरह की रिटर्न फाइलिंग से 15 दिनों के भीतर फॉर्म 16 जारी करने की आवश्यकता होती है।

इस साल आपको आईटीआर कब फाइल करना चाहिए?

टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि सैलरी क्लास को फॉर्म 16 मिलने के बाद रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। सैलरी क्लास 15 जून से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर सकते हैं। सैलरी क्लास 15 जून तक अपना फॉर्म 16/16A डाउनलोड कर सकेंगे और उसके अनुसार असेसमेंट ईयर 2022-23 (वित्तीय वर्ष 2022-23) के लिए अपना रिटर्न दाखिल कर पाएंगे।


Form16 में होती है ये जानकारी

पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है और टैक्सपेयर्स को पिछले फाइनेंशियर ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना है। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको आईटीआर भरने के लिए फॉर्म 16 (Form 16) चाहिए होगा। कंपनियों को फॉर्म 16 अपने कर्मचारियों को 15 जून तक देना होता है। फॉर्म 16 में पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी कुल इनकम, टैक्सेबल इनकम, इन्वेस्टमें और काटे गए टैक्स (TDS) की जानकारी होती है।

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Tags: #ITR

First Published: Apr 25, 2023 8:16 PM

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