जनरल टिकट ऑनलाइन बुक करने पर समय रखें इन बातों का ध्यान, वरना टाइम निकल जाने के बाद लगेगा जुर्माना

Indian Railway: भारतीय रेलवे में हर दिन लाखों लोग यात्रा करते हैं। अब जनरल टिकट बुक करना भी बेहद आसान हो गया है। पहले जहां जनरल टिकट सिर्फ रेलवे काउंटर से मिलते थे, अब UTS (Unreserved Ticketing System) ऐप के जरिए आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं

अपडेटेड Jan 11, 2025 पर 6:45 AM
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Indian Railway: भारतीय रेलवे में हर दिन लाखों लोग यात्रा करते हैं। अब जनरल टिकट बुक करना भी बेहद आसान हो गया है। पहले जहां जनरल टिकट सिर्फ रेलवे काउंटर से मिलते थे, अब UTS (Unreserved Ticketing System) ऐप के जरिए आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इससे यात्रियों के लिए सफर करना और भी सुविधाजनक हो गया है, क्योंकि अब लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती।

ऑनलाइन टिकट की वैलिडिटी कितनी है?

ऑनलाइन जनरल टिकट बुकिंग करने के बाद आपको यह जानना जरूरी है कि यह टिकट कितनी देर तक मान्य रहता है। रेलवे नियमों के अनुसार, ऑनलाइन बुक किया गया जनरल टिकट बुकिंग के 3 घंटे तक ही वैलिड रहता है। इस समय सीमा के भीतर ही आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होगी।


समय पर यात्रा न करने पर क्या होगा?

अगर आप टिकट की वैलिडिटी समाप्त होने के बाद यात्रा करते हैं, तो यह टिकट अवैलिड माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आपकी यात्रा को बिना टिकट की यात्रा समझा जाएगा। इसके लिए ट्रेन टिकट परीक्षक (TTE) आपको जुर्माना लगा सकता है।

कितना जुर्माना देना पड़ सकता है?

समय सीमा खत्म होने के बाद यात्रा करने पर आपको 250 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, आपको उस स्टेशन से किराया भी चुकाना होगा जहां से ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की थी।

समय पर करें यात्रा

अगर आप ऑनलाइन जनरल टिकट बुक कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि यात्रा तय समय सीमा के भीतर शुरू करें। इससे आप न केवल जुर्माने से बच सकते हैं, बल्कि आपका सफर भी आरामदायक होगा। रेलवे का यह नियम यात्रियों की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए है।

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First Published: Jan 11, 2025 6:45 AM

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