18 और 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी बनवाने पर कितना देना होगा टैक्स, समझिए पूरा कैलकुलेशन

Gold jewellery tax calculation: सोने की कीमतें बढ़ने के साथ गहनों पर टैक्स का बोझ भी बढ़ता है। जानिए 22 कैरेट और 18 कैरेट ज्वेलरी बनवाने पर आपको कितना टैक्स देना होगा और मेकिंग चार्ज के आधार पर यह कैलकुलेशन कैसे बदलता है।

अपडेटेड Sep 10, 2025 पर 3:43 PM
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सोने के गहने खरीदते समय ग्राहकों को 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज पर 5% टैक्स देना पड़ता है।

Gold jewellery tax calculation: सोने की कीमतों में लगातार तेज उछाल देखने को मिल रहा है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के 9 सितंबर 2025 के आंकड़ों के मुताबिक सोने के गहनों की कीमत में तेज उछाल आया है। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर ₹1,884 महंगा हुआ, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में क्रमशः ₹1,667 और ₹1,373 की बढ़त दर्ज की गई।

8 सितंबर को 24 कैरेट की कीमत ₹1,06,882 थी, जो 9 सितंबर को बढ़कर ₹1,08,706 हो गई। इसी तरह, 22 कैरेट सोना ₹98,298 से बढ़कर ₹99,975 और 18 कैरेट सोना ₹80,484 से बढ़कर ₹81,857 पर पहुंच गया। आइए जानते हैं कि अगर कोई शख्स 10 ग्राम की ज्वेलरी बनवाता है, तो उसे कुल कितना टैक्स देना होगा।

22 और 18 कैरेट गहनों पर टैक्स


सोने के गहने खरीदते समय ग्राहकों को 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज पर 5% टैक्स देना पड़ता है। आमतौर पर मेकिंग चार्ज सोने की कीमत का लगभग 10% होता है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव ₹98,298 प्रति 10 है। ऐसे में गहनों पर कुल टैक्स ₹3,499.10 बनता है।

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इसमें सोने की कीमत पर 3% टैक्स और मेकिंग चार्ज पर 5% टैक्स शामिल है। वहीं, 10 ग्राम 18 कैरेट गहनों पर टैक्स ₹2,864.96 आता है। ऐसे में अगर कोई ग्राहक 10-10 ग्राम के 22 कैरेट और 18 कैरेट गहने खरीदता है, तो उसे कुल मिलाकर लगभग ₹6,364.06 का टैक्स देना होगा।

कंपोनेंट 22 कैरेट  18 कैरेट
सोने की कीमत (Gold Price) ₹99,975 ₹81,857
मेकिंग चार्ज (10%) ₹9,997 ₹8,185
सोने पर टैक्स (3%) ₹2,999 ₹2,455.71
मेकिंग चार्ज पर टैक्स (5%) ₹500 ₹409.25
कुल टैक्स (Total Tax) ₹3,499 ₹2,864.96

हर रोज बदलता टैक्स का हिसाब

एक्सपर्ट के मुताबिक, सोने की कीमतों में रोजाना उतार-चढ़ाव होता है। इसी कारण गहनों की खरीद पर टैक्स की रकम भी हर दिन बदल सकती है। साथ ही, अलग-अलग ज्वेलर्स द्वारा लिए जाने वाले मेकिंग चार्ज भी अलग हो सकते हैं। अगर मेकिंग चार्ज अधिक है, तो गहनों की कीमत भी अधिक होगी। वहीं, मेकिंग चार्ज सस्ता होने पर कुछ रियायत मिल सकती है।

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अगर आप किसी वित्त वर्ष में ₹2 लाख से ज्यादा नकद में सोना खरीदते हैं, तो पैन कार्ड देना अनिवार्य है। वहीं, ₹10 लाख से ऊपर के लेनदेन पर इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट भेजी जाती है।

GST सुधार का गोल्ड पर असर?

GST स्लैब में हालिया बदलाव से 22 सितंबर के बाद कई वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। हालांकि, सोना और चांदी पर टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं होगा।

सोने और चांदी के गहनों पर GST पहले की तरह 3 फीसदी ही रहेगा, जबकि मेकिंग चार्ज पर 5 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा। वहीं, सोने के सिक्के और बिस्किट पर भी 3 फीसदी जीएसटी ही लागू रहेगा। इसका मतलब है कि जीएसटी 2.0 सुधारों का बुलियन की डिमांड पर सीधा असर नहीं पड़ेगा।

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Suneel Kumar

Suneel Kumar

First Published: Sep 10, 2025 3:04 PM

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