Gold: सोने की कीमतों में बढ़ोतरी और एक्सपर्ट के तेजी की भविष्यवाणी ने लोगों के बीच फिजिकल गोल्ड खरीदने के विचार को बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट के गोल्ड 2030 तक प्रति 10 ग्राम 1,68,000 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद ने गोल्ड को लेकर निवेशकों और आम लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। हालांकि, कई लोगों को यह पता नहीं होगा कि कानूनी तौर पर किसी के पास कितना सोना हो सकता है या आप कितना सोना खरीद सकते हैं, जिससे इनकम टैक्स की नजर आप पर न पड़े।
CBDT के मुताबिक महिलाएं रख सकती है इतना सोना
सीबीडीटी के निर्देशों के मुताबिक अगर किसी विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक की गोल्ड ज्वेलरी मिलती है तो उसे टैक्स अधिकारी जब्त नहीं कर सकते। अविवाहित महिला 250 ग्राम तक गोल्ड ज्वेलरी रख सकती है। किसी विवाहित या अविवाहित पुरुष सदस्य के पास 100 ग्राम तक ज्वेलरी हो सकती है। गोल्ड की ये क्वांटिटी परिवार के एक सदस्य के लिए है। इसका मतलब है कि अगर परिवार में दो विवाहित महिला सदस्य हैं तो कुल सीमा 500 ग्राम से बढ़कर एक किलोग्राम हो जाएगी।
गोल्ड रखने की नहीं है कोई लिमिट – बनाए गए हैं ये नियम
सीबीडीटी का यह निर्देश गोल्ड ज्वेलरी रखने के लिए किसी तरह का कानूनी अधिकार नहीं देता है। यह कानूनी सीमा भी तय नहीं करता है। इसका मकसद छापों के दौरान टैक्सपेयर्स को सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी की जब्ती से राहत देना है। यह भी समझना जरूरी है कि यह निर्देश सिर्फ परिवार के ज्वेलरी या दूसरे गहनों पर लागू होते हैं।
गोल्ड बेचने पर लगता है टैक्स
यदि सोना 3 साल से अधिक समय तक रखा जाता है, तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के रूप में 20% (एजुकेशन सेल और सरचार्ज को छोड़कर) टैक्सेबल है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निवेशक पर लागू सामान्य टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेलब है।