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EPF खाते में 31 मार्च के बाद आया ब्याज? ITR भरते समय इन बातों का रखें खास ध्यान

आपके एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड (EPF) खाते में अगर ब्याज की राशि वित्त वर्ष समाप्त होने के काफी बाद में जमा हुआ है, तो यहां हम आपको एक साफ और सरल प्लान बता रहे हैं जिससे आप EPF ब्याज से जुड़े टैक्स जटिलताओं से बच सकते हैं, वो बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के

अपडेटेड Jul 12, 2025 पर 7:13 PM
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EPF खाते में ब्याज हर महीने के हिसाब से बनता है, लेकिन आमतौर पर यह वित्त वर्ष के अंत में ही जमा होता है

क्या आपने भी देखा कि आपके एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड (EPF) खाते में ब्याज की राशि वित्त वर्ष समाप्त होने के काफी बाद में जमा हुआ? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। यह एक सामान्य प्रशासनिक देरी है, लेकिन इससे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय भ्रम और गलती की संभावना बढ़ जाती है। कभी-कभी ये गलतियां टैक्स नोटिस का कारण भी बन सकती हैं। यहां हम आपको एक साफ और सरल प्लान बता रहे हैं जिससे आप EPF ब्याज से जुड़े टैक्स जटिलताओं से बच सकते हैं, वो बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के।

EPF ब्याज देर से क्यों आता है?

आपके EPF खाते में ब्याज हर महीने के हिसाब से बनता है, लेकिन आमतौर पर यह वित्त वर्ष के अंत में ही जमा होता है। कभी-कभी जुलाई या अगस्त में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकार ब्याज दर देर से घोषित करती है। EPFO भी आंतरिक औपचारिकताओं में समय लेता है। इसलिए भले ही आपकी पासबुक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज लिखा हो, लेकिन यह क्रेडिट वित्त वर्ष 2025-26 में ही देखा जा सकता है।

ब्याज गलत वर्ष में न दिखाएं


भले ही ब्याज वित्त वर्ष 2024-25 का हो, लेकिन अगर वह जुलाई 2025 में क्रेडिट हुआ है, तो उसे वित्त वर्ष 2025-26 के आईटीआर में ही दिखाना चाहिए। अगर आप इसे गलत वित्तीय वर्ष में दिखाते हैं, तो इससे AIS (एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट) और Form 26AS में मिसमैच हो सकता है आपको टैक्स नोटिस आ सकता है या आपका रिटर्न स्क्रूटनी में जा सकता है।

AIS में गलती हो तो फीडबैक दें

अगर आपने पहले ही ITR फाइल कर दी है और बाद में पता चलता है कि EPF ब्याज पर TDS कटा है, तो सबसे पहले AIS पोर्टल पर जाएं, संबंधित ट्रांजेक्शन पर “सबमिट फीडबैक” चुनें, फिर "जानकारी सही है लेकिन ये अलग वित्त वर्ष से संबंधित है" का विकल्प चुनें। इससे इनकम टैक्स विभाग को भी सही जानकारी मिलती है और आगे की जांच या पेनल्टी से बचा जा सकता है।

EPF पासबुक पर रखें नजर

अपने EPF खाते की पासबुक को नियमित रूप से जांचें। EPFO की वेबसाइट, UMANG ऐप, या SMS सेवा से अपडेट लेते रहें। अगर ब्याज 2 महीने बाद भी क्रेडिट नहीं हुआ है, तो EPFiGMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। या EPFO हेल्पलाइन से संपर्क करें। आमतौर पर शिकायत करने के कुछ दिनों में समाधान हो जाता है।

ब्याज क्रेडिट से पहले निकासी न करें

अगर आपने EPF से पैसा ब्याज क्रेडिट से पहले निकाल लिया, तो आपको पूरे साल का ब्याज नहीं मिलेगा। रिजाइन या अकाउंट बंद करने की स्थिति में, विशेष रूप से ध्यान रखें। पासबुक में ब्याज दिखाई देने के बाद ही आंशिक या पूरी निकासी करें।

टैक्स नियमों का पालन करें, परेशानियों से बचें

EPF में ब्याज का देर से आना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप सही वित्त वर्ष में ब्याज को ITR में दिखाते हैं, AIS में सही फीडबैक देते हैं और पासबुक पर नजर रखते हैं तो आप किसी भी टैक्स नोटिस या जुर्माने से आसानी से बच सकते हैं।

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