NPS: जल्द ये नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट बंद हो जाएंगे। सरकार ने NPS के नियम बदल दिये हैं। अब अगर आपका एनपीएस अकाउंट इस खास केटेगरी में आता है, तो वह जल्द बंद हो जाएगा। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पेंशन योजना में निवेश करने वाले उन ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है, जिन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। जिनके पास अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड नहीं है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 21 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी कर इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
क्या कहा गया है सर्कुलर में?
सर्कुलर के मुताबिक ऐसे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने भारतीय नागरिकता ऑन पेपर्स छोड़ दी है और जिनके पास OCI कार्ड नहीं है, उन्हें अपनी नागरिकता में हुए बदलाव की सूचना तुरंत NPS ट्रस्ट को देनी होगी। साथ ही इसका प्रमाण भी देना होगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति का NPS खाता बंद कर दिया जाएगा और उसमें जमा पूरी पेंशन राशि उसके NRO (Non-Resident Ordinary) खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
भारतीय नागरिकता छोड़ना क्या होता है?
भारतीय नागरिकता छोड़ना यानी अपनी भारतीय नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग देना। यह आमतौर पर तब होता है जब कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है। भारत में ड्यूल सिटिजनशिप की अनुमति नहीं है, इसलिए यह एक कानूनी प्रक्रिया है।
कौन खोल सकता है NPS खाता?
18 से 70 साल की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक NPS खाता खोल सकता है। इसके अलावा NRI और OCI कार्डधारक भी कुछ शर्तों के तहत खाता खोल सकते हैं।
अब NPS सब्सक्राइबर्स को क्या करना चाहिए?
यदि किसी ग्राहक ने भारतीय नागरिकता त्याग दी है और उसके पास OCI कार्ड नहीं है, तो उसे तुरंत NPS ट्रस्ट को सूचित करना होगा और आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।
खाता बंद कराने के लिए सब्सक्राइबर को एक हस्ताक्षरित शपथपत्र जिसमें नागरिकता त्यागने की पुष्टि हो। नागरिकता त्यागने का प्रमाण पत्र, सरेन्डर सर्टिफिकेट या रद्द भारतीय पासपोर्ट की कॉपी देनी होगी। जांच के बाद, NPS ट्रस्ट और संबंधित रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियां (CRAs) खाता बंद करने की प्रक्रिया पूरी करेंगी और अमाउंट को NRO अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।