UPS vs NPS: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने UPS चुनने की डेडलाइन बढ़ाई

Unified Pension Scheme: सरकार ने UPS चुनने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को NPS से UPS में स्विच करने के लिए अतिरिक्त मोहलत मिलेगी। जानिए क्या है इसका पूरा प्रोसेस।

अपडेटेड Jun 23, 2025 पर 11:12 PM
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UPS एक वैकल्पिक पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है।

Unified Pension Scheme: वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच विकल्प चुनने की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दी है। इससे पहले यह डेडलाइन 30 जून 2025 तय की गई थी। यह फैसला हितधारकों द्वारा समयसीमा बढ़ाने की मांग के बाद लिया गया है।

सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर UPS विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यह समयसीमा वर्तमान कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मियों की विधिवत विवाहित पत्नियों पर लागू होगी।"

किसे मिला फायदा?


इस फैसले से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को UPS चुनने या NPS में ही बने रहने के निर्णय के लिए अतिरिक्त तीन महीने मिलेंगे। इससे वे सोच-समझकर अपने पेंशन विकल्प का चयन कर सकेंगे।

UPS एक वैकल्पिक पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है और यह निश्चित पेंशन भुगतान और रिटायरमेंट पर एकमुश्त रकम की गारंटी देती है। हाल ही में, UPS विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लाभ भी प्रदान किए गए हैं, जो पहले केवल OPS लाभार्थियों को ही उपलब्ध थे।

UPS के लिए कौन पात्र है?

NPS से UPS में स्विच करने के लिए वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पात्र हैं जो 1 अप्रैल 2025 को सेवा में हैं या 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बशर्ते उन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की हो और Fundamental Rules 56(j) के तहत रिटार हुए हों, जब यह सेवानिवृत्ति CCS (CCA) नियमों के तहत दंड न मानी गई हो।

इसके अलावा, UPS के पात्र दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विधिवत विवाहित जीवनसाथी भी इस विकल्प के लिए पात्र हैं।

UPS कैसे चुनें? जानिए ऑनलाइन प्रोसेस

सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) में बदलाव के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है, जिससे पात्र कर्मचारी खुद से स्विच कर सकते हैं। इसके लिए आपको e-NPS पोर्टल पर जाकर नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

  • e-NPS पोर्टल खोलें और Unified Pension Scheme सेक्शन पर जाएं।
  • अपना PRAN नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें, फिर कैप्चा भरें।
  • मोबाइल या ईमेल पर भेजे गए OTP से वेरिफिकेशन करें।
  • UPS को अंतिम विकल्प मानते हुए ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म भरें।
  • Aadhaar या VID की मदद से फॉर्म को ई-साइन करें।
  • प्रक्रिया पूरी होने के बाद Acknowledgment डाउनलोड करें।

अगर आप ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, तो Form A2 डाउनलोड कर अपने विभाग के नोडल ऑफिस में जमा करें।

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