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मोदी सरकार ने जारी किये PM CARES for Children scheme के नियम, जानें डिटेल्स

सरकार केंद्र सरकार ने पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 07, 2021 पर 8:39 PM
मोदी सरकार ने जारी किये PM CARES for Children scheme के नियम, जानें डिटेल्स

सरकार केंद्र सरकार ने पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (PM-Cares for children scheme) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये स्कीन उन बच्चों को सहायता प्रदान करती है जिन्होंने कोविड -19 महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है।

यह योजना 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा और 23 साल होने पर 10 लाख रुपये देगी। पात्र बच्चों को 29.05.2021 से नामांकन करना होगा जो कि प्रधानमंत्री द्वारा 31.12.2021 तक पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ उठाने की घोषणा की तारीख है। यह योजना उस साल तक जारी रहने की उम्मीद है जब प्रत्येक लाभार्थी 23 साल की आयु का हो जाएगा।

पात्रता मापदंड

इस योजना के लिए पात्रता मानदंड उन सभी बच्चों को कवर करेगा, जिन्होंने कोविड -19 महामारी के कारण माता-पिता या जीवित माता-पिता या कानूनी अभिभावक / दत्तक माता-पिता / एकल दत्तक माता-पिता दोनों को खो दिया है। 11 मार्च 2020 से दिसंबर 2021 तक महामारी के रूप में कोविड-19 इस योजना के तहत लाभ के हकदार होंगे। WHO ने 11 मार्च 2020 को कोविड 19 को महामारी को रूप में घोषित किया था।

इसके अलावा माता-पिता की मृत्यु के समय बच्चे की उम्र 18 साल की नहीं होनी चाहिए।

दी जाएंगी यह सभी मदद

केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे तो एक स्पेशल स्कीम के तहत 10 लाख रुपये का एक फंड बनाया जाएगा और हर महीने उन्हें उसमें से स्टाइपेंड मिलेगा, ताकि शिक्षा के दौरान वे अपनी पर्सनल जरूरतें पूरी कर सकें। वहीं, 23 साल की उम्र होने पर इस फंड में बचा हुआ  अमाउंट उन्हें एकमुश्त दिया जाएगा।

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