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अगर कंपनी हो जाए दिवालिया, तो क्या कर्मचारियों को मिलती है ग्रेच्युटी? जानिए अपने अधिकार

Grautity Rules: सरकार कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली ग्रेच्युटी के नियमों में अहम बदलाव कर सकती है। दरअसल, अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सुरक्षित नहीं होती है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड को कॉरपोरेट दिवालियापन से बचाने के लिए भारतीय कॉरपोरेशन को अलग फंड बनाने की जरूरत है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 04, 2023 पर 7:06 PM
अगर कंपनी हो जाए दिवालिया, तो क्या कर्मचारियों को मिलती है ग्रेच्युटी? जानिए अपने अधिकार
Grautity Rules: सरकार कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली ग्रेच्युटी के नियमों में अहम बदलाव कर सकती है।

Grautity Rules: सरकार कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली ग्रेच्युटी के नियमों में अहम बदलाव कर सकती है। दरअसल, अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सुरक्षित नहीं होती है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड को कॉरपोरेट दिवालियापन से बचाने के लिए भारतीय कॉरपोरेशन को अलग फंड बनाने की जरूरत है। यह सिफारिश एक हालिया रिपोर्ट में की गई थी, जिसे एक रिसर्च के बाद वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। ये रिसर्च सरकार की तरफ से ही कराई गई है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक वह सिफारिशों का अध्ययन करेंगे। सुझाए गए समाधान के लिए कारोबारियों को नियमित रूप से अपनी ग्रेच्युटी देनदारियों को कवर करने के लिए पैसा अलग करने के लिए कहा जाएगा। ऐसा करने से कर्मचारियों की तरफ से वेतन से काटे जाने वाला ग्रेच्युटी का पैसा सेफ रहेगा।

अभी ग्रेच्युटी को लेकर हैं ये नियम

अभी मौजूदा नियमों के तहत 10 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को हर साल आधे महीने की बेसिक सैलरी का कुछ हिस्सा ग्रेच्युटी के तौर पर देना होता है। जिन कर्मचारियों ने कंपनी में पांच साल की सेवा की है, वे ग्रेच्युटी पाने के अधिकारी होते हैं। कंपनियां ग्रेच्युटी का पैसा तब देती है जब कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ते हैं। कर्मचारी के रिटायर होने या अन्य कारणों से नौकरी छोड़ने पर देती है। लेकिन ग्रेच्युटी का यह पैसा तब फंसता है जब कंपनी दिवालिया हो जाती है क्योंकि इसे लेकर अभी कोई क्लीयर नियम नहीं है।

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