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GST: ऑनलाइन कपड़े, ऑटो, खाना बुक करने पर भी देना होगा टैक्स, 1 जनवरी से बदल रहा है जीएसटी कानून

अगले साल से ई-कॉमर्स स्टार्टअप को पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट सर्विस पर टैक्स यानी जीएसटी देना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 27, 2021 पर 4:45 PM
GST: ऑनलाइन कपड़े, ऑटो, खाना बुक करने पर भी देना होगा टैक्स, 1 जनवरी से बदल रहा है जीएसटी कानून
GST: ऑनलाइन कपड़े, ऑटो, खाना बुक करने पर भी देना होगा टैक्स, 1 जनवरी से बदल रहा है जीएसटी कानून

देश के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में 1 जनवरी 2022 से कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। इन बदलावों में ई-कॉमर्स कारोबारियों पर टैक्स की लायबिलिटी भी शामिल है। अगले साल से ई-कॉमर्स स्टार्टअप को पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट सर्विस पर टैक्स यानी जीएसटी  देना होगा। जीएसटी काउंसिल ने फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव किए हैं। ये सभी बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे।

जूतों और रेडीमेड गारमेंट पर भी देना GST

नए टैक्स रेट के मुताबिक अब जूतों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की जूतों की कीमत क्या है। यानी 100 रुपये के जूतों पर भी 12 फीसदी टैक्स देना होगा। कॉटन को छोड़कर सभी कपड़ा प्रोडक्ट पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। रेडीमेड गारमेंट पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।

ऑनलाइन ऑटो राइड भी देना होगा जीएसटी

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