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GST Council की अगली बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में होगी, इन चीजों पर टैक्स घटाने का हो सकता है ऐलान

जीएसटी काउंसिल की जैसलमेर में होने वाली 55वीं बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। इसमें केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्तमंत्री भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को टैक्स से छूट के प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है

अपडेटेड Nov 15, 2024 पर 4:16 PM
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अभी जीएसटी में टैक्स के कुल 4 रेट्स हैं। इनमें 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी शामिल हैं।

जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमर में होगी। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्तमंत्री हिस्सा लेंगे। जीएसटी काउंसिल की यह बैठक बहुत अहम बताई जा रही है। पहले इस बैठक के नवंबर में होने की संभावना थी। इस बैठक में राज्यों के वित्तमंत्री अगले वित्त वर्ष के बजट के लिए अपने सुझाव भी पेश करेंगे। अगले वित्त वर्ष का बजट 1 फरवरी, 2025 को पेश होगा।

टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी खत्म हो सकता है

जैसलमेर में होने वाली बैठक में ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कई चीजों पर टैक्स 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने पर भी फैसला होने की उम्मीद है। इस बारे में राज्यों के मंत्रियों की एक समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। इस साल अक्टूबर में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर गठित मंत्रियों के समूह ने कुछ मसलों पर अपनी सहमति जताई थी। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को GST से छूट देने पर सहमति बन चुकी है। साथ ही सीनियर सिटीजंस के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी जीएसटी से छूट मिल सकती है।


5 लाख कवर वाले हेल्थ इंश्योरेंस को भी मिल सकती है टैक्स से छूट

जीएसटी काउंसिल में 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को भी जीएसटी से छूट देने पर फैसला हो सकता है। 5 लाख रुपये से ज्यादा कवर वाली हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी जारी रहेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी लगता है। अभी जीएसटी में टैक्स के कुल 4 रेट्स हैं। इनमें 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी शामिल हैं।

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जीएसटी के स्लबै की समीक्षा की मांग बढ़ रही है

जरूरी चीजों को जीएसटी से छूट मिली हुई है या उन पर टैक्स का कम रेट लागू होता है। लग्जरी आइटम पर टैक्स का ज्यादा रेट लागू होता है। एवरेज जीएसटी 15.3 फीसदी के रेवेन्यू न्यूट्रल रेट से नीचे आ गया है। इससे जीएसटी के रेट्स में बदलाव की मांग बढ़ रही है।

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