GST Council Meeting December 2024: ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप के जरिये खाना मंगाना सस्ता हो सकता है। फूड डिलीवरी ऐप के जरिये खाना मंगाने के सर्विस पर लगने वाला टैक्स या जीएसटी कम होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी काउंसिल जल्द ही ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए जाने वाले फूड डिलीवरी चार्ज यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को घटाकर 5 फीसदी कर सकती है। अभी फूड डिलीवरी पर 18 फीसदी का GST लगता है।
फूड डिलीवरी पर लगने वाला GST हो जाएगा कम
अगर वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली यह काउंसिल इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो नई दर 1 जनवरी 2025 से लागू हो सकती है। हालांकि, प्रस्तावित बदलाव के तहत फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे Zomato और Swiggy इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर पाएंगे।
इन प्लेटफॉर्म्स मिलेगी राहत
यह कदम टैक्स अधिकारियों के फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती निगरानी के बीच आया है। हाल ही में टैक्स विभाग ने Zomato को 2019 से 2022 के पीरियड के दौरान कुछ टैक्स के पेमेंट नहीं किये जाने के लिए ₹803.4 करोड़ का पेमेंट करने का निर्देश दिया। Zomato ने एक नियामक फाइलिंग में बताया कि उन्हें यह डिमांड ऑर्डर डिलीवरी चार्ज पर जीएसटी के गैर-पेमेंट ब्याज और जुर्माने के लिए मिला है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे ग्राहकों और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को राहत मिल सकती है।