GST on Gangajal: काफी दिनों से यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि गंगाजल पर 18 फीसदी जीएसटी (Goods and Services Tax) लगाया गया है। आज मीडिया में आ रही ऐसी खबरों का केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBICs) ने गुरुवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें कहा गया कि गंगा नदी का पानी जीएसटी से मुक्त है। CBIC ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किये ट्विट में कहा कि गंगाजल पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया गया है।
सीबीआईसी ने कहा, ‘देश भर के घरों में पूजा में गंगाजल का उपयोग किया जाता है और पूजा सामग्री को जीएसटी के तहत छूट दी गई है। 18/19 मई 2017 और 3 जून 2017 को हुई जीएसटी परिषद की क्रमशः 14वीं और 15वीं बैठक में पूजा सामग्री पर जीएसटी पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें छूट की लिस्टम में रखने का निर्णय लिया गया है। इसलिए, जीएसटी लागू होने के बाद से इन सभी वस्तुओं को छूट दी गई है।’
गंगाजल पर टैक्स लगाने की कही गई थी बात - CBIC ने किया खंडन
यह पूरा मामला तब तब हुआ है जब कांग्रेस ने गुरुवार को गंगा नदी के पानी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की। इस पर सीबीआईसी ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। CBIC ने एक्स पर ट्विट शेयर किया है जिसमें गंगाजल पर GST लगाए जानें वाली खबरों का खंडन किया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा कि मोक्ष प्रदाता मां गंगा का महत्व एक आम भारतीय के लिए जन्म से लेकर जीवन के अंत तक बहुत अधिक है। यह अच्छा है कि आप आज उत्तराखंड में हैं, लेकिन आपकी सरकार ने पवित्र गंगा जल पर ही 18% जीएसटी लगा दिया है। इन्हीं खबरों का CBIC नें ट्विट के जरिये खंडन किया है कि किसी भी तरह का जीएसटी गंगाजल पर नहीं लगाया गया है।