GST रिटर्न फाइलिंग के लिए बचे हैं कुछ घंटे, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बढ़ी थी डेट

GST Return Filing: टैक्सपेयर्स के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। इसकी समयसीमा 10 अप्रैल 2024 तक होती है लेकिन बुधवार को करदाताओं को जीएसटी रिटर्न फाइल करने में परेशानी हो रही थी

अपडेटेड Apr 12, 2024 पर 5:17 PM
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GST Return Filing: टैक्सपेयर्स के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।

GST Return Filing: टैक्सपेयर्स के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। इसकी समयसीमा 10 अप्रैल 2024 तक होती है लेकिन बुधवार को करदाताओं को जीएसटी रिटर्न फाइल करने में परेशानी हो रही थी, जिसके कारण जीएसटी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 12 अप्रैल तक आगे बढ़ा दी गई। दरअसल, तकनीकी दिक्कतों के कारण टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे।

GSTR-1 फाइलिंग डेट 

ऐसे में करदाता को राहत देने के लिए जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने एक्स पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि जीएसटीआर-1 के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख 12 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। जीएसटी टेक ने कहा कि जीएसटीएन पर टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ रही थी। इसके कारण जीएसटीआर-1 दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना टैक्सपेयर्स को करना पड़ रहा था। पोर्टल पर काम धीरे हो रहा था, जिसके बाद डेडलाइन आगे बढ़ाई गई।


बचे हैं कुछ घंटे

मंथली टैक्सपेयर्स के लिए GSTR-1 दाखिल करने की तारीख 10 अप्रैल तक थी लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 12 अप्रैल 2024 कर दी गई। टैक्सपेयर्स आज भी जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आज जीएसटी फाइल करने का आज आखिरी दिन है।

 

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